नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अनिवासी भारतीयों और निवासी आवेदकों के मामलों में धारा 197 और धारा 206 सी (9) के तहत उन्हें ऑनलाइन आवेदन भरने से छूट देने का निर्णय लिया है।
इसके लिए 25 अक्टूबर, 2018 को जारी अधिसूचना संख्या 74/2018 देखें। आयकर नियम, 1962 के नियम 28 में संशोधन किया गया था, ताकि कम या शून्य टैक्स कटौती की स्थिति में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 197 के तहत डिजिटल हस्ताक्षर अथवा ईवीसी का उपयोग करके आवेदन को ऑनलाइन भरना निर्दिष्ट किया जा सके। इसी तरह के परिवर्तन नियम 37जी में भी किए गए थे, ताकि स्रोत पर कम या शून्य टैक्स संग्रहण (टीसीएस) की स्थिति में धारा 206सी (9) के तहत आवेदन को ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक ढंग से भरना निर्दिष्ट किया जा सके। उसी समय से ऑनलाइन आवेदन भरने की व्यवस्था सीपीसी-टीडीएस द्वारा ‘ट्रेसेज’ पोर्टल के जरिए उपलब्ध कराई जा रही है। धारा 197 और 206सी (9) के तहत फॉर्म संख्या 13 ही आवेदन के लिए सामान्य फॉर्म है।
धारा 197 और 206सी (9) के प्रावधानों पर समुचित ढंग से अमल करने और फॉर्म संख्या 13 में आवेदन ऑनलाइन भरने में कुछ विशेष आवेदकों को वास्तव में हो रही कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम की धारा 119 (1) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग कर निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
- ऐसे अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को 31 मार्च, 2019 तक टीडीएस अधिकारी के समक्ष अथवा एएसके केंद्रों में जाकर फॉर्म संख्या 13 में मैनुअल ढंग से आवेदन भरने की अनुमति दी गई है, जो ‘ट्रेसेज’ पर स्वयं को पंजीकृत कराने में समर्थ नहीं हैं।
- निवासी आवेदकों को 31 दिसम्बर, 2018 तक टीडीएस अधिकारी के समक्ष अथवा एएसके केंद्रों में जाकर फॉर्म संख्या 13 में मैनुअल ढंग से आवेदन भरने की इजाजत दी गई है।