नई दिल्ली: सोने के आभूषणों- गहनों के संबंध में आयकर कानून की वर्तमान स्थिति को लेकर किसी भी तरह की शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है किः
(क) किसी भी व्यक्त द्वारा पैतृक सहित आय के स्पष्ट स्रोत से प्राप्त स्वर्ण आभूषण या गहने रखने की कोई सीमा नहीं।
(ख) 11.5.1994 के सर्कुलर के माध्यम से सोने और आभूषण की जब्ती के विषय में निर्देश जारी किए गए हैं।
(ग) विवाहित महिला से 500 ग्राम, अविवाहित महिला से 250 ग्राम तथा परिवार के प्रति पुरूष सदस्य से 100 ग्राम तक सोने के आभूषणों तथा गहनों की जब्ती नहीं की जाएगी। उस स्थिति में भी जब सरसरी तौर पर यह निर्धारिती की आय रिकार्ड से मेल नहीं खाता।
(घ) परिवार के रस्म-रिवाज और परंपरा आधारित उच्च मात्रा के स्वर्ण आभूषण को जब्त नहीं करने का विवेकाधिकार तलाशी करने वाले अधिकारी को प्राप्त है।