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जुलाई 2017-मार्च 2018 की अवधि वाले इनवायस अथवा इस तरह के इनवायस से जुड़े डेबिट नोट से संबंधित इनपुट टैक्‍स क्रेडिट पाने की अंतिम तारीख के बारे में स्‍पष्‍टीकरण

देश-विदेशव्यापार

नई दिल्ली: ऐसा प्रतीत होता है कि जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2018 तक की अवधि वाले इनवायस अथवा इस तरह के इनवायस से जुड़े डेबिट नोट से संबंधित इनपुट टैक्‍स क्रेडिट (आईटीसी) पाने की अंतिम तारीख को लेकर संशय है। ‘जीएसटीआर-1’ फॉर्म में समय-समय पर बहिर्गामी आपूर्तियों का विवरण भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने के संबंध में सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के कारण ही संभवत: इस तरह की अनिश्चितता को बल मिला है।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 (4) के अनुसार, कोई भी पंजीकृत व्‍यक्ति उस वित्‍त वर्ष की समाप्ति, जिससे इस तरह के इनवायस या इस तरह के डेबिट नोट से संबंधित इनवायस का वास्‍ता होता है, के बाद सितम्‍बर माह के लिए धारा 39 के तहत रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि अथवा संबंधित वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के पश्‍चात, इसमें से जो भी पहले हो, वस्‍तुओं अथवा सेवाओं या दोनों की ही आपूर्ति के लिए किसी भी इनवायस अथवा डेबिट नोट से संबंधित आईटीसी लेने का हकदार नहीं होगा।

      चूकिं करदाता स्‍वयं ही कर निर्धारण करते हैं और जीएसटीआर-3बी फॉर्म में रिटर्न के जरिए आईटीसी लेते हैं, इसलिए जुलाई 2017-मार्च 2018 की अवधि के दौरान संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जारी किये गये इस तरह के इनवायस से जुड़ा आईटीसी पाने की अंतिम तिथि 20 अक्‍टूबर, 2018 है जो सितम्‍बर 2018 के लिए इस तरह का रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है।

      यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जीएसटीआर-1 फॉर्म में बहिर्गामी आपूर्तियों से जुड़ा विवरण भरना और प्राप्‍तकर्ता द्वारा जीएसटीआर-2ए फॉर्म में दर्ज की गई इन सूचनाओं को देखने की सुविधा इसलिए दी गई है, ताकि करदाताओं को सहूलियत हो और इससे अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुरूप स्‍व-आकलन के आधार पर आईटीसी लेने संबंधी करदाताओं की क्षमता पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। यह आशंका निराधार है कि सितम्‍बर 2018 के लिए जीएसटीआर-3बी फॉर्म में रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि से पहले केवल जीएसटीआर-2ए फॉर्म और जीएसटीआर-3बी फॉर्म के बीच सामंजस्‍य होने की स्थिति में ही आईटीसी से लाभ उठाया जा सकता है। दरअसल, यह कार्य इसके बाद भी किया जा सकता है।

      हालांकि, यह उल्‍लेखनीय है कि सरकार ने उन कुछ विशेष करदाताओं हेतु सितम्‍बर 2018 के लिए जीएसटीआर-3बी फॉर्म में रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है जिन्‍होंने हाल ही में पूर्ववर्ती कर व्‍यवस्‍था को छोड़कर जीएसटी व्यवस्‍था को अपनाया है। इसके लिए अधिसूचना संख्‍या 47/2018-केन्‍द्रीय कर दिनांक 10 सितम्‍बर, 2018 देखें। इस तरह के करदाताओं के लिए बढ़ी हुई तारीख यानी 31 दिसम्‍बर, 2018 अथवा वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि, इसमें से जो भी पहले हो, जुलाई 2017-मार्च 2018 की अवधि के दौरान संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जारी इस तरह के इनवायस से जुड़ा आईटीसी पाने की अंतिम तिथि होगी।

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