केंद्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के प्रेस नोट नंबर 4/2019 के निर्णय के अनुसार, ‘डिजिटल मीडिया के माध्यम से करंट अफेयर्स और समाचारों के अपलोड/स्ट्रीमिंग’ पर सरकार के अनुमोदन के तहत 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दिए जाने के मद्देनजर सूचना और प्रसारण मंत्रालय निकट भविष्य में इस तरह की संस्थाओं के लिए मौजूदा पारंपरिक मीडिया (प्रिंट और टीवी) के लिए भी उपलब्ध निम्न लाभों का विस्तार करने पर विचार करेगाः
ए) मीडिया संस्थानों के पत्रकारों, कैमरामैन, वीडियोग्राफरों को पीआईबी मान्यता के जरिये सबसे पहले सूचना मुहैया कराने और आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागीदारी और इस तरह के अन्य संवाद के लिए सक्षम बनाती है।
बी) पीआईबी मान्यता वाले लोग सीजीएचएस लाभ के साथ-साथ रियायती रेल किराया मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार ले सकते हैं।
सी) ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से डिजिटल विज्ञापनों के लिए पात्रता।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्व-विनियमन निकायों की तरह ही डिजिटल मीडिया में इकाइयां अपने हितों को आगे बढ़ाने और सरकार के साथ बातचीत के लिए स्वयं-विनियमन निकाय बना सकती हैं।