लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष धान क्रय के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिए हंै। कामन धान का मूल्य 1815 रू0 प्रति कुंतल और धान ग्रेड ए का मूल्य 1835 रू0 प्रति कुतंल निर्धारित किया गया है।
खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 01 अक्टूबर से 31 जनवरी, 2020 तक धान का क्रय किया जायेगा। इसी प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश मंे 01 नवम्बर, 2019 से 29 फरवरी 2020 तक धान का क्रय किया जायेगा। इसके लिए किसानों को पंजीयन कराना होगा। पंजीकरण का कार्य 25 जुलाई, 2019 से शुरू हो चुका है। सभी किसान अपने धान की बिक्री के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल थ्बेण्नचण्हवअण्पद पर आनलाइन पंजीकरण करा सकते है। कृषक गण पंजीयन नजदीकी जन सुविधा केन्द्र के अलावा साइबर कैफे के माध्यम से भी करवा सकते हैं। किसान बंधु जिस नाम से आवेदन करेंगे, वही नाम खतौनी तथा बैंक खाता में भी अंकित होना चाहिए।
खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार जिन कृषकों द्वारा गेहूॅ खरीद वर्ष 2019-20 में पंजीकरण कराया गया है उन कृषकों द्वारा धान खरीद वर्ष 2019-20 में पंजीकरण करते समय आधार/मोबाइल नम्बर अंकित करने पर उनका सम्पूर्ण विवरण पंजीकरण पोर्टल पर आयेगा, यदि कोई परिवर्तन करना है तो आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं और यदि कोई परिवर्तन नहीं है, तो पूर्व में दर्ज विवरण के अनुसार उसे लाॅक कर सुरक्षित करा दें, ताकि धान खरीद वर्ष 2019-20 के लिए पंजीयन सुनिश्चित हो जाये। किसान बंधुओं को सी0बी0एस0 युक्त राष्ट्रीयकृत एवं अनुसूचित बैंकों में स्थित अपना खाता खुलवाकर पंजीयन फार्म में आई0एफ0एस0सी0 कोड विशेष सावधानी से भरना चाहिए। राष्ट्रीयकृत एवं अनुसूचित बैंको ंके अतिरिक्त अन्य किसी बैंक खाते के विवरण से कृषक पंजीयन नहीं हो पायेगा। किसान भाइयों से यह अनुरोध किया गया है कि क्रय केन्द्र पर अपना धान साफ एवं सुखाकर लें जायें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। किसान भाइयों को क्रय केन्द्र पर उतराई/छनाई के मद में वहन की गयी धनराशि का भुगतान भी 20 रू0 प्रति कुं0 की दर से धान की मूल्य के साथ किया जायेगा।
किसानों द्वारा बिक्री किये गये धान की मूल्य 72 घण्टे के अन्दर सीधे उनके बैंक खाते में प्रेषित किया जायेगा। किसी भी समस्या/कठिनाई के लिए किसान भाई खाद्य विभाग के टोल फ्री नं0-18001800150 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस सम्बन्ध मंे सम्बन्धित जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी से भी सम्पर्क किया जा सकता हैं।