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महिला अपराधों के पंजीकरण हेतु थानों पर महिला आरक्षी (मुंशी) नियुक्त किये जाने के आदेश

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: श्री अरविन्द कुमार जैन, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा महिला अपराधों के पंजीकरण हेतु थानों पर महिला आरक्षी (मुंशी) नियुक्त किये जाने के आदेश दिये गये हैं। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज एवं समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षकों को परिपत्र के माध्यम से आदेशित किया गया है कि जनपदीय एवं जीआरपी के सभी थानों पर महिला अपराधों के पंजीकरण हेतु महिला आरक्षी (मुंशी) की नियुक्ति की जाये।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(1) के अन्तर्गत महिला पुलिस कर्मी द्वारा महिला अपराधों से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। देहात के दूरस्थ थानों में महिला आरक्षी के सहयोग हेतु एक महिला होमगार्ड को नियुक्त किया जाये।
पुलिस महानिदेशक ने निर्देश दिये हैं कि धारा 154 दं0प्र0सं0 में नियत प्राविधान के अन्तर्गत जब भी विकलांग महिला का बयान अंकित किया जाये तो उसकी वीडियो रिकार्डिंग करायी जाये तथा इन्टरपे्रटर अथवा स्पेशल एजूकेटर (अनुवादक एवं विशेष शिक्षित व्यक्ति) को साथ रखा जाये तथा प्रत्येक थाने में इन्टरप्रेटर एवं स्पेशल एजूकेटर की सूची का रख-रखाव अवश्य किया जाये। जिससे आवश्यकता पड़ने पर इनकी सेवायें ली जा सकें। इस कार्य में भी महिला आरक्षी को साथ रखा जाये।
पुलिस महानिदेशक द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि थानों पर महिला आरक्षी (मुंशी) नियुक्त कर उसकी आख्या दिनांक 22-06-2015 तक मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाये तथा Criminal Law (Amendmend) Act 2013 में धारा 154 (1)(a)(b) दं0प्र0सं0 1973 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। जिसकी अनुपालन की सूचना प्रत्येक दशा में 26-06-2015 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये।

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