लखनऊ: प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस सम्बन्ध मे अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग श्री हेमन्त राव ने शासनादेश जारी किया है।
श्री राव ने जारी शासनादेश मे बताया कि पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत धनराशि रूपये 15 करोड़ रूपये द्वितीय किश्त को शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने हेतु की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा धनाबंटन के समय राजकीय कोष से आहरित धनराशि का विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जनपदों से संकलित कर शासन को प्राप्त कराया जाये। इसका अनुपालन न किये जाने की दशा में इसे अनियमितता के रूप में लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में किन्हीं नई मदों के उपयोग हेतु नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशेष धनराशि का समर्पण ससमय शासन को प्रेषित किया जायेगा। पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत प्रचलित नियमावलियों में उल्लिखित प्रावधान/दिशा-निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुरूप लाभार्थी को सहायता प्रदान की जाये।
श्री राव ने बताया कि पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 15000 लाख में से शासनादेश 07 अगस्त, 2020 द्वारा रूपये 85.80 लाख की धनराशि तथा शासनादेश 01 अक्टूबर, 2020 द्वारा रूपये 1500 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।