लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान करने की नीति का सफल क्रियान्वयन किया हैं। फिल्म निर्माताओं को प्रदेश में फिल्म निर्माण तथा फिल्मों की शूटिंग हेतु आकर्षक सुविधाओं को उपलब्ध कराने की सुदृढ व्यवस्था की गयी है।
मनोरंजनकर विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में फिल्मों को मनोरेजन कर से मुक्ति प्रदान करने की नीति के अंतर्गत द चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी द्वारा निर्मित अथवा अधिगृहीत फिल्म, भारत सरकार से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तथा सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फीचर फिल्म एवं सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म, अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म,भारत सरकार के फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित डाक्यूमेन्ट्री फिल्म, परिवार कल्याण पर आधारित फिल्म जिसका 75 प्रतिशत भाग परिवार नियोजन पर ही हो राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/राजकीय उपक्रम अथवा एन0एफ0डी0सी0 एवं अधिकृत सहकारिता संस्थान द्वारा निर्मित उद्देश्य पूर्ण फिल्में जो उपरोक्त श्रेणी में सम्मिलित न हो आदि को मनोंजन कर से मुक्त किये जाने का प्राविधान किया गया है। प्रदेश सरकार ने अब तक अनेकों फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान की हैं जिससे फिल्म निर्माताओं में खुशी की लहर है।