लखनऊ: राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त कुल केन्द्रांश की धनराशि 8247.88 लाख रुपये में से 5493.56 लाख रुपये की धनराशि कतिपय शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत करते हुए अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को अग्रिम कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं।
ग्राम्य विकास विभाग की ओर से 20 नवम्बर, 2018 को जारी शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही खर्च की जाएगी। इसके साथ ही धनराशि का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुरुप किया जाएगा। अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन और महा लेखाकार उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराना होगा।