16 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

आठ जून से लागू होगा Unlock 1 का पहला चरण, जानें क्या खुलेगा और किस शर्त के साथ

देश-विदेश

अनलॉक वन का पहला चरण आठ जून से लागू होगा। केन्द्र सरकार ने पहले चरण में धार्मिक स्थलों, मॉल, रेस्त्रां और होटलों को खोलने के निर्देश दिए थे। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को दिशानिर्देश जारी कर दिए। दरअसल आठ जून से ये सभी स्थान खुलने जा रहे है। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि मॉल, होटल और धार्मिक स्थलों में जाने वालों को फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा, फेस मास्क लगाना होगा और दूसरे लोगों से कम-से-कम 6 फीट की दूरी बरतनी होगी। धर्मस्थलों में संगीत तो बजेंगे, लेकिन कलाकारों को जुटाकर भजन-कीर्तन जैसे समारोह आयोजित नहीं होंगे।

दफ्तरों के लिए नियम

  • दफ्तरों के एंट्री गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर का होना जरूरी है। यहीं पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाए
  • केवल उन्हीं लोगों को दफ्तर में आने की अनुमति दी जाए, जिनमें कोरोनावायरस के लक्षण ना दिखाई दें
  • ड्राइवरों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के संबंध में जारी नियमों का पालन करना होगा
  • ट्रांसपोर्ट सेवा देने वाले यह निश्चित करेंगे कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले ड्राइवर गाड़ियां ना चलाएं
  • गाड़ी के भीतर, उसके दरवाजों, स्टीयरिंग, चाभियों का पूरी तरह से डिसइन्फेक्ट होना जरूरी है
  • गर्भवती महिलाएं, उम्रदराज कर्मचारी, पहले से बीमारियों का सामना कर रहे कर्मचारी अतिरिक्त ध्यान रखें।
  • दफ्तरों में कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव के पोस्टर, होर्डिंग जगह-जगह पर लगाए जाएं।

धार्मिक स्थलों पर जाने वाले ध्यान दें

  • धार्मिक स्थल पर एक साथ बड़ी संख्या में लोग न जुटें। सभी को एक-दूसरे से कम से कम छह फीट की दूरी बनाए रखना होगा।
  • धार्मिक स्थल में प्रवेश द्वार पर हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है।
  • बिना लक्षण वाले श्रद्धालु को ही धार्मिक स्थल में प्रवेश दिया जाए। अगर किसी को खांसी, जुखाम, बुखार आ रहा है तो उसे तुरंत रोक दें।
  • जूते, चप्पल श्रद्धालुओं को खुद की गाड़ी में उतारने होंगे। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो परिसर से दूर खुद की निगरानी में रखना होगा।
  • धर्मस्थलों में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं करने और श्रद्धालुओं को घर से चटाई या कपड़ा लाने का सुझाव दिया गया है

रेस्टोरेंट के लिए नियम जरूरी

  • कंटेनमेंट जोन में रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। इसके बाहर खोले जा सकते हैं
  • रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने की बजाय होम डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाए
  • डिलीवरी करने वाले घर के दरवाजे पर ही पैकेट छोड़ दें, हैंडओवर न करें
  • होम डिलीवर पर जाने से पहले सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाए।
  • रेस्टोरेंट परिसर, पार्किंग और आसपास के इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए।
  • ग्राहकों की संख्या अधिक होने पर उन्हें वेटिंग एरिया में बैठाया जाए

शॉपिंग मॉल 

  • शॉपिंग मॉल में दुकानदारों को भीड़ जुटने से रोकना होगा ताकि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन हो
  • मॉलों के अंदर दुकानें तो खुलेंगी, लेकिन बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
  • होटलों में उन्हीं स्टाफ और मेहमानों की अनुमति होगी जिनमें कोरोना संक्रमण का कोई लक्षण नहीं हो

हास्पीटलिटी सेवा

  • होटल में सिर्फ स्वस्थ लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। बीमार व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा
  • होटल में भोजन के लिए रूम सर्विस अपनाने की सलाह दी गई है। बुफे से बचने की सलाह
  • चेक-इन और चेक-आउट दोनों के लिए ई-वॉलेट आदि से भुगतान लेने की सलाह
  • सामान को कमरों में भेजने से पहले उसे सेनेटाइज किया जाएगा

हिंदुस्तान

Related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More