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59 अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरे तय

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: उ0प्र0 सरकार उद्यमियों और श्रमिकों के बीच सामंजस्य स्थापित करने, अनुकूल वातावरण बनाने, श्रमिकों को पारिश्रमिक दिलाने तथा शोषण से बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है।इसी उद्देश्य के मद्देनजर श्रम विभाग ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत 059 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कामगारों की मजदूरी की मूल दरें एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरों को मजदूरी की मासिक दरों के आधार पर निर्धारित किया है। उनकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के  1/26 तथा प्रति घंटे की दर दैनिक दर 1/6 से कम न होगी

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य संचकांक वर्ष 2001त्र100 के आधार पर जुलाई 2012 से दिसम्बर, 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर, जुलाई, 2014 से दिसम्बर, 2014 के औसत अंक 253 के आधार पर 01-04-2015 से 30-09-2015 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता की गणना कर अकुशल कामगारों को प्रतिदिन रु0 259.04 पैसा अर्थात 5750 रुपये प्रति माह, अर्द्धकुशल को प्रतिदिन रु0 284.94 पै0 अर्थात 6325 रुपये प्रतिमाह तथा कुशल को प्रतिदिन रु0  319.18 पैसे अर्थात 7085 रुपये  प्रतिमाह मजदूरी निर्धारित की है।

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