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अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में उ0प्र0 के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की राजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु

उत्तर प्रदेश

अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की राजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु ‘उत्तर प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय पद विजेता सीधी भर्ती नियमावली, 2022’ के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास तथा खेलों में उत्कृष्टता लाने के उद्देश्य से, अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश के 09 सरकारी विभागों के चिन्हित 24 राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्राविधान किया गया है। यह 24 पद 09 विभिन्न विभागों यथा- ग्राम्य विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, गृह विभाग, पंचायतीराज विभाग, युवा कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के हैं, जो लोक सेवा आयोग की परिधि के हैं। 09 विभागों के इन 24 राजपत्रित पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किए जाने के सम्बन्ध में, लोक सेवा आयोग की सहमति के उपरान्त, कार्मिक विभाग द्वारा ‘उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954’ में यथावश्यक संशोधन करते हुए उक्त पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर कर दिया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा किए गए संशोधन के आलोक में यह नियमावली प्रख्यापित की गई है।
अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में इन पदों पर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को इन पदों पर नियुक्त किए जाने से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश के युवाओं में खेलों के प्रति रुझान में वृद्धि होगी।
मंत्रिपरिषद की बैठक के पश्चात वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरीश चन्द्र यादव द्वारा मीडिया सेन्टर, लोक भवन में मीडिया प्रतिनिधियों को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर अवगत कराया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के तहत ओलम्पिक खेलों, एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ खेलों, विश्वकप, विश्व चैम्पियनशिप के साथ ही पैरालम्पिक खेलों के प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को भी सम्मिलित किए जाने का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है।

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