लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुये कहा है कि फसल बीमा योजना के प्रभावी एवं सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु जनपद एवं तहसील स्तर पर बीमा कम्पनी के फसल बीमा हेल्पडेस्क की स्थापना की जाए। बीमा कम्पनियों का कार्यालय यथासंभव जनपद अथवा तहसील स्तरीय कृषि विभाग अथवा उद्यान विभाग के परिसर में स्थापित किये जायें। कार्यालय में एकरूपता के दृष्टिगत समस्त जनपद व तहसील स्तरीय कार्यालयों का नाम पीएमएफबीवाई फैसलिटेशन सेंटर रखा जाएगा।
अपर मुख्य सचिव कृषि, श्री देवेश चतुर्वेदी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बीमा कम्पनी अपने कार्यालयों में आवश्यक कर्मियों की तैनाती, फर्नीचर, कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण की व्यवस्था स्वयं करेगी। चूंकि किसान कृषि विभाग के जनपदीय एवं तहसील स्तरीय कार्यालय के बारे में अच्छे से जानते हैं, इसलिए जनपदीय उप कृषि निदेशक कार्यालय एवं तहसील स्तर पर उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी के कार्यालय में एक ‘‘फसल बीमा हेल्प डेस्क’’ की स्थापना की जाए।
जारी आदेश मंे यह भी निर्देश दिये गये हैं कि कार्यालय अवधि में हेल्प डेस्क पर बीमा कंपनी का एक कर्मचारी सदैव उपस्थित रहना चाहिए। बीमा कंपनी अपने तहसील स्तरीय कार्यालयों की सूची, कार्यरत कर्मियों के नाम, मोबाइल नंबर जिला स्तरीय कार्यालय एवं कृषि निदेशालय को उपलब्ध करायेंगी। उप कृषि निदेशक प्रत्येक माह बीमा योजनाओं की समीक्षा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से बीमा कम्पनियों के हेल्प डेस्क के संचालन की स्थिति, योजना के प्रचार-प्रसार, सर्वे कार्य एवं कम्पनी स्तर से क्षतिपूर्ति के वितरण आदि की समीक्षा की जायेगी।