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उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु बिल की किस्तें करके पार्ट पेमेन्ट लेने का अधिकार अवर अभियन्ताओं को मिला

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु अवर अभियन्ताओं को भी बिल की किस्ते करके पार्ट पेमेन्ट लेने का अधिकार मिल गया है। इस सन्दर्भ में आज कारपोरेषन प्रबन्धन ने निर्देष जारी कर दिये है। यह जानकारी देते हुये प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेषन के अध्यक्ष श्री आलोक कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले कैम्पों में एस0डी0ओ0 की अनुपलब्धता को देखते हुये यह निर्णय लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले बिल वसूली कैम्पों में अनेक बार एस0डी0ओ0 नहीं पहुंच पाते, जिससे उपभोक्ताओं के बिल सही नहीं होते तथा किस्तें भी नहीं हो पाती। इससे ग्रामीण उपभोक्ता परेशान होता है और उसे बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते है। साथ ही कारपोरेशन को राजस्व का नुकसान भी होता है।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व वसूली बढ़ाने के लिये जरूरी है कि उपभोक्ता जब बिल ठीक करानें या जमा करने बिजली कार्यालयों या कैम्पों में जाये तो उसे वापस न आना पड़े। उसकी समस्या का तत्काल निदान हो। इसलिये यह अधिकार अवर अभियन्ताओं को भी दे दिया गया है।

उदय योजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने यह प्रकरण उठाते हुये कहा था कि गाॅवों में लगने वाले कैम्पों तथा कार्यालयों में अनेक बार सहायक अभियन्ताओं के न रहने पर उपभोक्ताओं को बड़ी कठिनाई होती है। इसलिये अवर अभियन्ताओं को भी बिल की किस्तें करके पार्ट पेमेंट लेने का अधिकार दिया जाये।

इसी क्रम में आज निर्देष जारी कर दिया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के अवर अभियन्ताओं को नाॅन आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के एल0एम0पी0 1,2 तथा 5 श्रेणी के उपभोक्ताओं के बिलों में पार्ट पेमेन्ट लेने का अधिकार दे दिया गया। इसलिये सभी प्रबन्ध निदेषक एवं मुख्य अभियन्ता अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में यह व्यवस्था तत्काल लागू करायें, जिससे उपभोक्ता को परेषानी न हो, इसके निर्देश दिये गये है।

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