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नवीन स्टाम्प विक्रेताओं के लाइसेंस आवेदनों के निस्तारण हेतु उनके चरित्र, व्यावहारिक पृष्ठभूमि का नोटरी से शपथ पत्र लिया जाय

उत्तर प्रदेश

लखनऊः अब नवीन स्टाम्प विक्रेता के लाइसेन्स के आवेदनों का निस्तारण करते समय आवेदक से उनके चरित्र और व्यावहारिक पृष्ठभूमि के सम्बंध में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए उनके आवेदनों का शीघ्रता से निस्तारण किया जायेगा।
यह जानकारी स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रवीन्द्र जायसवाल ने आज यहां योजना भवन में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के दौरान दी। उन्होंने बताया कि गत वर्ष से कोविड-19 का प्रसार बढ़ जाने के दृष्टिगत अधिकांश व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं। प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार हुए व्यक्तियों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से शासकीय विभागों में उन्हें उनकी योग्यतानुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
श्री जायसवाल ने बताया कि इसी व्यवस्था के दृष्टिगत स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में स्टाम्प विक्रेता के रूप में इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।
इस सम्बंध में विस्तृत जानकारी देते हुए महानिरीक्षण निबंधन डाॅ0 रोशन जैकब ने बताया कि आवेदकों के चरित्र एवं उनके व्या वहारिक पृष्ठभूमि का सत्यापन कराये जाने में अधिक समय लगने के कारण स्टाम्प विक्रेता की लाइसेंस निर्गत करने में विलम्ब हो रहा है।
इसके अलावा विभिन्न परीक्षाओं/चयनों के आधार पर चयनिक अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन की पूर्व में प्रचलित व्यवस्था में अधिक समय लगने के दृष्टिगत अभ्यर्थियों से सत्यापन पत्र एवं स्वघोषण पत्र प्राप्त करने एवं सत्यापन विवरणों के साथ प्रपत्र में दिये गये समस्त तथ्य और विवरण सही होने का स्वघोषणा पत्र भी लिये जाने की व्यवस्था करते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाये। इस सम्बंध में समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये है।

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