लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के पुनर्वासन सम्बन्धी वर्तमान में प्रभावी दुकान निर्माणध्दुकान संचालन नियमावली-2004 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए पात्र दिव्यांगजनों द्वारा दुकान निर्माणध्दुकान संचालन के लिए आवेदन करने तथा प्राप्त आवेदनों को मंजूर किये जाने की प्रक्रिया को सरलीकृत कर दिया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को दुकान निर्माणध्दुकान संचालन के लिए अनुदान मिलने में अभी तक जो विलम्ब होता है उसे दूर करना है।
इस सम्बन्ध में प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार दुकान निर्माणध्दुकान संचालन योजना के तहत अब पात्र आवेदकों को विभागीय वेबसाइट ीजजचरूध्ध्नचीूकण्हवअ.पद पर लॉगइन कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय ही आवेदक को अपने समस्त अभिलेखों एवं प्रमाणपत्रों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां भी अपलोड करनी होंगी।
पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होते ही सम्बंधित दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी समस्त औपचारिक्ताएं पूरी करके पात्रध्अपात्र आवेदकों की सूची विचार हेतु सम्बंधित मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखेंगे। इस समिति के सदस्य-सचिव जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी होंगे, जबकि जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी इसके सदस्य होंगे। समिति द्वारा पात्र लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। यदि आवेदन बहुत अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं तो ऐसी दशा में लाभार्थियों का चयन इंटरव्यू के जरिये किया जायेगा।
अनुदान जारी करने से पूर्व चयनित लाभार्थी तथा सम्बंधित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के बीच एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया जायेगा। इसके बाद सम्बंधित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण द्वारा अधिकारी मंजूर किये गए आवेदन पत्रों को अपनी संस्तुति के साथ भुगतान के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय को भेजा जायेगा। निदेशालय द्वारा लाभार्थियों को प्रत्येक त्रैमास धनराशि का अंतरण ई-पेमेंट के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया जायेगा।