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शराब की दुकानों के नवीनीकरण के लिए 21 जनवरी तक जमा होंगे फार्म

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा मदिरा की दुकानों के वर्ष 2019-20 हेतु व्यवस्थापन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। इस वर्ष देशी मदिरा के एम0जी0क्यू0 (कोटा) से 06 प्रतिशत अधिक देशी मदिरा उठाने वाले, बियर के उपभोग में 30 प्रतिशत की वृद्धि एवं विदेशी मदिरा के राजस्व में 40 प्रतिशत की वृद्धि करने वाले फुटकर अनुज्ञापियों की दुकानों का नवीनीकरण किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है।

यह जानकारी प्रमुख सचिव श्रीमती कल्पना अवस्थी ने दी। उन्होंने बताया कि नवीनीकरण हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुज्ञापियों को दिनांक 31 जनवरी 2019 तक का समय भी प्रदान किया गया है। नवीनीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2020-21 में नवीनीकरण की शर्तों में अत्यधिक शिथिलता प्रदान की गयी है।

श्रीमती अवस्थी ने बताया कि पारदर्शिता के लिए नवीनीकरण की प्रक्रिया आॅनलाइन आवेदन द्वारा की जा रही है। नवीनीकरण हेतु आवेदन दिनांक 16.01.2019 से 21.01.2019 तक किये जा सकते हैं। प्रारम्भ में 50 प्रतिशत लाइसेंस फीस ही जमा करनी है। शेष लाइसेंस फीस 28 फरवरी 2019 तक जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि नवीनीकरण कराने के इच्छुक आवेदकों को नया हैसियत प्रमाण-पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ दुकानों के खुलने के समय में भी दो घण्टे की वृद्धि की गयी है।

प्रमुख सचिव आबकारी ने बताया कि नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी द्वारा दिनांक 09 फरवरी 2019 से प्रारभ होगा। ई-लाटरी में भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक धरोहर धनराशि का ड्राफ्ट स्कैन करके अपलोड कर सकेंगे। इसके अलावा प्रतिभूति धनराशि अब राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में जमा की जा सकेगी, जिस पर अनुज्ञापी को ब्याज का अर्जन भी होगा।

श्रीमती अवस्थी ने कहा कि पारदर्शिता और एकाधिकार खत्म करने की नीति के कारण वर्ष 2018-19 में आबकारी राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि परिलक्षित हुई है।

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