नई दिल्ली: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की दिनांक दो मई, 2019 की अधिसूचना संख्या 35/2019-कस्टम्स (एन.टी.) की प्रतिस्थापना से पूर्व संपन्न अथवा छोड़े गए कार्यों के रूप में केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के स्तम्भ (2) में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में स्तम्भ (3) में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 17 मई, 2019 से प्रभावी होंगी।
अनुसूची- I
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की
प्रत्येक इकाई की विनिमय दर |
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(2) | (3) | ||
(ए) | (बी) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
1. | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 49.8 | 47.55 |
2. | बहरीन दीनार | 192.65 | 180.7 |
3. | कैनेडियन डॉलर | 53.25 | 51.4 |
4. | चाइनीज युआन | 10.4 | 10.05 |
5. | डेनिश क्रोनर | 10.75 | 10.35 |
6. | यूरो | 80.3 | 77.35 |
7. | हांगकांग डॉलर | 9.15 | 8.8 |
8. | कुवैती दीनार | 238.75 | 223.9 |
9. | न्यूजीलैंड डॉलर | 47.35 | 45.15 |
10. | नॉर्वेजियन क्रोनर | 8.2 | 7.9 |
11. | पौंड स्टर्लिंग | 92 | 88.75 |
12. | कतरी रियाल | 19.95 | 18.7 |
13. | सऊदी अरब रियाल | 19.35 | 18.15 |
14. | सिंगापुर डॉलर | 52.3 | 50.5 |
15. | दक्षिण अफ्रीकी रैंड | 5. 1 | 4.8 |
16. | स्वीडिश क्रोनर | 7.45 | 7.2 |
17. | स्विस फ्रैंक | 71.1 | 68.35 |
18. | तुर्की लीरा | 12.05 | 11.3 |
19. | यूएई दिरहम | 19.75 | 18.55 |
20. | अमेरिकी डॉलर | 71.15 | 69.5 |
अनुसूची-II
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की
प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर |
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(2) | (3) | ||
(ए) | (बी) | ||
(आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | ||
1. | जापानी येन | 65.45 | 63 |
2. | कोरियाई वॉन | 6.1 | 5.75 |