लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेशी शराब की परमिट फीस तय किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह जानकारी प्रमुख सचिव आबकारी किशन सिंह अटोरिया ने दी। प्रमुख सचिव ने बताया कि अधिसूचना के मुताबिक समुद्र पार से आने वाली स्प्रिट जिसका कस्टम ब्रांड मूल्य जीरो से छह सौ रुपये तक है, उसकी परमिट फीस 1090 रुपये प्रति बल्क लीटर निर्धारित की गई है। इसी तरह जिसका कस्टम ब्रांड मूल्य छह सौ से अधिक है उसकी परमिट फीस 1140 रुपये प्रति बल्क लीटर होगी।