नई दिल्लीः केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशनधारियों और उनके योग्य आश्रितों की मौजूदा पेंशन योजना को पुनर्गठितकिया गया है। इसका ब्योरा इस प्रकार है-
क्रम संख्या | स्वतंत्रता सेनानी वर्ग | मौजूदा पेंशन की रकम (प्रति माह) | बढ़ी हुई पेंशन की रकम (प्रति माह) |
1. | पूर्व-अंडमान राजनीतिक बंदी/जीवनसाथी | Rs.24,775/- | Rs.30,000/- |
2. | ब्रिटिश राज्य के बाहर पीडि़त स्वतंत्रता सेनानी/जीवनसाथी | Rs.23,085/- | Rs.28,000/- |
3. | आईएनए सहित अन्य स्वतंत्रता सेनानी/जीवनसाथी | Rs.21,395/- | Rs.26,000/- |
4. | आश्रित माता-पिता/ योग्य पुत्रियां (एक समय में अधिकतम तीन पुत्रियां) | Rs.3,380/- (आश्रित माता-पिता)Rs.5,070/- (पुत्रियां) | स्वतंत्रता सेनानी के लिए स्वीकृत कुल रकम का 50 प्रतिशत,जो .13,000रुपये से लेकर 15,000रुपये के बीच होगा। |
संशोधित दर 15 अगस्त, 2016 से प्रभावी होगी।
औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मौजूदा महंगाई राहत प्रणाली वार्षिक आधार पर स्वतंत्रता सेनानी पेंशनधारियों पर भी लागू होती रही है,जिसे अब हटा लिया गया है। उसके स्थान पर वर्ष में दो बार केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाली महंगाई भत्ता प्रणाली को प्रभावी बनाया गया है।
इस निर्णय से स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के तहत सभी स्वतंत्रता सेनानियों,जीवनसाथियों तथा मृत स्वतंत्रता सेनानियों के माता-पिता/ योग्य पुत्री पेंशनधारियों को लाभ होगा। अब तक योजना के तहत कुल 1,71,605 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके योग्य आश्रितों को पेंशन स्वीकृत की गई है। इस समय योजना के दायरे में 37,981 स्वतंत्रता सेनानी और उनके योग्य आश्रित पेंशनधारी आते हैं। इनमें से 11,690 खुद स्वतंत्रता सेनानी हैं। इसके अलावा 24,792 जीवनसाथी (विधवा/विधुर) और 1499 पुत्री पेंशनधारी हैं।
1969 में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में‘पूर्व-अंडमान राजनीतिक बंदी पेंशन योजना’ शुरू की थी। वर्ष 1972 में हमारी स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ की स्मृति में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के लिए एक नियमित योजना शुरू की गई थी। इसके बाद 1 अगस्त, 1980 से प्रभावी होने वाली ‘स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना’नामक एक उदार योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा मृत स्वतंत्रता सेनानियों के जीवनसाथी (विधवा/विधुर), अविवाहित और बेरोजगार पुत्रियों (एक समय में अधिकतम तीन) तथा माता-पिता पेंशन के लिए योग्य हैं।