नई दिल्ली: आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म को 01-02-2019 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, आईटीआर फॉर्म भरने को लेकर हितधारकों द्वारा कुछ सवाल उठाए गए हैं। ये प्रश्न मुख्य रूप से आईटीआर फॉर्म में कुछ विवरणों की सूचना जैसे विदेशी कंपनी में निदेशक होने की सूचना, भारत से बाहर सूचीबद्ध इक्विटी शेयर की सूचना, गैर-सूचीबद्ध यानी अनलिस्टेड शेयर जो पहले सूचीबद्ध थे, उपहार के माध्यम से प्राप्त गैर-सूचीबद्ध शेयरों की सूचना, वसीयत, एकीकरण आदि और स्टॉक-इन-ट्रेड के तौर पर मौजूद कुछ परिसंपत्तियों के संबंध में हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इन सवालों की पड़ताल की और 08 अगस्त, 2019 को सर्कुलर संख्या 18 /2019 के माध्यम से इन्हें स्पष्ट कर दिया है। इस सर्कुलर की एक प्रति www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।