नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 की उपधारा (1) के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए 30 नवम्बर, 2019 (शनिवार) के सवेरे 7 बजे से 20 दिसंबर, 2019 (शुक्रवार) की शाम 5.30 बजे के बीच अवधि को अधिसूचित करते हुए इस अवधि के दौरान कोई एक्जिट पोल कराने, प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया या किसी भी तरीके से एक्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित और प्रचारित करने पर प्रतिबंध लगाया है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी) के अंतर्गत आम चुनाव के प्रत्येक चरण में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के समय तक इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी ओपिनियन पोल के परिणामों तथा अन्य चुनाव सर्वे सहित चुनाव सामग्री प्रदर्शित करने पर पाबंदी होगी। संबद्ध लोगों की सूचना के लिए 18 नवम्बर, 2019 को जारी अधिसूचना संलग्न की जाती है।