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मदिरा की दुकानों की जियो टैगिंग 04 सितम्बर तक अनिवार्य

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: आबकारी विभाग ने मदिरा के लाईसेंस धारकों एवं बिक्रेताओं की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए तथा आबकारी राजस्व में वृद्धि के लिए समस्त देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर व माॅडल शाप के दुकानों की जियो टैगिंग कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभाग द्वारा एक कम्प्यूटर एपलीकेशन विकसित करके समस्त जिला आबकारी अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि अपने जनपद की समस्त दुकानों की जियो टैगिंग का कार्य 04 सितम्बर, 2018 तक अनिवार्य रूप से पूरा करें।

सहायक आबकारी आयुक्त श्री संजय यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के समस्त जनपदों के असेवित क्षेत्रों की जानकारी एक क्लिक पर प्राप्त की जा सकेगी। इसके साथ ही ऐसे क्षेत्रों में नई दुकानों के सृजन से जहां एक ओर राजस्व की प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी ओर अवैध मदिरा की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

इसके अलावा फील्ड स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों पर सत्त निगरानी रखी जा सकेगी। दुकानों का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों द्वारा किये जा रहे निरीक्षण के कार्यों का सत्यापन भी किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त जियो टैगिंग हो जाने से मैप रीडिंग के माध्यम से आकस्मिक निरीक्षण हेतु उच्च अधिकारियों द्वारा दुकानों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा, जिससे अवैध कार्यों में लिप्त लाईसेंस धारकों व बिक्रेताओं की कार्य प्रणाली के विरुद्ध मौके पर ही कार्यवाही किये जाने में सहूलियत होगी।

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