प्रमुख सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग संजय आर भूसरेड्डी ने गन्ना मूल्य निर्धारण का शासनादेश जारी कर दिया है। पिछले साल की तरह गन्ना मूल्य अगेती प्रजाति के लिए 325 रुपये क्विंटल, सामान्य प्रजाति के लिए 315 और अनुपयुक्त प्रजाति के लिए 310 रुपये क्विंटल निर्धारित किया गया है।
राज्य सरकार ने 29 नवंबर को पेराई सत्र 2018-19 के लिए कैबिनेट बाई सर्कुलेशन गन्ना मूल्य निर्धारण पर मुहर लगाई थी। प्रमुख सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। पेराई सत्र 2017-18 के मुकाबले गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
चीनी मिलें किसानों को राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) का भुगतान एकमुश्त करेंगी। गन्ना मूल्य की तरह ढुलाई भाड़ा भी यथावत रहेगा। पेराई सत्र 2018-19 के लिए चीनी मिलों के बाहरी क्रय केंद्रों से गन्ने के परिवहन की ढुलाई कटौती 42 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर रहेगी।
ढुलाई कटौती अधिकतम 8.35 रुपये प्रति क्विंटल होगी। यानी पिछले साल की तरह चीनी मिल के नजदीकी क्रय केंद्रों से कम ढुलाई कटौती की जाएगी। सुदूर केंद्रों से भी अधिकतम 8.35 रुपये क्विंटल भाड़ा कटौती ही की जाएगी।