लखनऊ: प्रदेश के खाद्य आयुक्त श्री मनीष चैहान ने समस्त जिलाधिकारी, संभागीय खाद्य नियंत्रकों को निर्देश दिया है कि भारत सरकार द्वारा गेहूं खरीद के मानकों में प्रदत्त छूट के अनुसार अब तक जिन कृषकों का गेहूं मानक में न होने के कारण नहीं खरीद जा सका था उन कृषकों का भी गेहूं क्रय किया जाए और भारत सरकार द्वारा प्रदत्त उक्त छूट का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाए। उन्होंने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2020-21 में प्रदेश के अधिकांश जनपदों में असमय वर्षा एवं ओलावृष्टि आदि के कारण गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। इसके कारण कृषकों को अपने उत्पाद को बेचने में आ रही समस्या के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से गेहूं क्रय हेतु गेहूं के मानकों में छूट प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया था।
श्री चैहान बताया कि इसके क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 42 जनपदों ललितपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, बस्ती, महराजगंज, मथुरा, आगरा, संत कबीर नगर, अमेठी, औरैया, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, मेरठ, मिर्जापुर, अंबेडकरनगर, फतेहपुर, बांदा, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, रामपुर, उन्नाव, रायबरेली, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़, लखनऊ, सोनभद्र, बाराबंकी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, एवं इटावा में गेहूं खरीद के मानकों में छूट प्रदान की गई है।