नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कोलकाता में 9 मई, 2015 को शुरू की गई दुर्घटना और विकलांगता के लिए 12 रूपए की वार्षिक किस्त पर 2 लाख रूपए तक का बीमा हेतु प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और 330 रूपए की वार्षिक किस्त पर 2 लाख रूपए के जीवन बीमा के लिए प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) नामक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति काफी उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए
आगामी रक्षा बंधन त्यौहार की पृष्ठभूमि में अगस्त–सितम्बर 2015 के दौरान भागीदार बैंकों और बीमा कंपनियों की ओर से एक विशेष नामांकन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के माध्यम से ऐसे पात्र बैंक खाताधारकों तक पहुंच कायम की जाएगी जिसे अब तक इन योजनाओं के अधीन नामांकन नहीं कराया है।
‘सुरक्षा बंधन’ अभियान का लक्ष्य देश में व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का सृजन करने के सरकार के उद्देश्य को आगे ले जाना है, जो विशेष तौर पर गरीब और वंचित लोगों के लिए लक्षित है। अभियान के अधीन भागीदार बीमा कंपनियों द्वारा समर्थित भागीदार बैंक स्थानीय तौर पर पहुंच कायम करने, जागरूकता पैदा करने और नामांकन सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। सभी पात्र नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे नामांकन के लिए अपनी बैंक शाखाओं से संपर्क करें।
जनप्रतिनिधियों द्वारा समर्थित सार्वजनिक सेवा संगठनों, असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत सरकारी विभागों/मंत्रालयों के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और बैंकों/बीमा कंपनियों को नामांकन अभियानों, शिविरों आदि जैसी पहुंच से जुड़ी अनेक गतिविधियों के माध्यम से इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में जोड़ा जा रहा है।
पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई के अधीन नामांकन के लिए अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2015 तक बढ़ाई गई है और इस अवधि में नामांकन करने वाले लोगों को पीएमजेजेबीवाई के लिए अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र दाखिल करना जरूरी नहीं होगा। कोई घटना होने पर पीएमएसबीवाई में नामांकन के लिए ऐसे किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
रक्षा बंधन की पृष्ठभूमि में शुरू किए गए इस अभियान को विशेष तौर पर शुरू किए गए ‘जीवन सुरक्षा गिफ्ट चेक’ नामक उपाय से मदद मिल रही है, जो प्राप्तकर्ता द्वारा पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के लिए एक वर्ष के भुगतान की किस्त में आसानी के लिए उन्हें उपहार देने के लिए इच्छुक व्यक्तियों द्वारा बैंक की शाखाओं में 351 रूपए में खरीदने के लिए उपलब्ध है। गिफ्ट चेक का प्राप्तकर्ता इसे अपने बैंक खाते में 342 रूपए (12 रूपए + 330 रूपए) के बिक्री योग्य मूल्य के लिए जमा करेगा, ताकि पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अधीन एक वर्ष की धनराशि पूरी हो सके। 351 रूपए के खरीद मूल्य से 9 रूपए का बकाया जारीकर्ता बैंक द्वारा सेवा शुल्क के रूप में रखा जाएगा।
इसके अलावा, बैंकों ने सुरक्षा जमा योजना (201 रूपए) और जीवन सुरक्षा जमा योजना (5001 रूपए) के अधीन सभी खाता धारकों के लिए जमा योजना की सुविधा उपलब्ध करायी है ताकि उन्हें अपने खाते में नकद अथवा रक्षा बंधन के त्यौहार के सीजन के दौरान उपहार के रूप में प्राप्त चेक आदि द्वारा क्रमश: पीएमएसबीवाई अथवा पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई दोनों के अधीन दीर्घकालिक धनराशि जमा करायी जा सके।
सुरक्षा जमा योजना के अधीन 201 रूपए की जमा राशि का इस्तेमाल व्यक्ति द्वारा अपने बैंक खाते के माध्यम से 24 रूपए आरक्षित रखकर सही समय पर पीएमएसबीवाई के लिए प्रत्येक 12 रूपए का दो वर्ष के लिए भुगतान किया जा सके और शेष 177 रूपए को प्रत्येक वर्ष होने वाले ब्याज से पीएमएसबीवाई के अगले किस्त के लिए 5 से 10 वर्ष तक मियादी जमा किया जाएगा।
उसी प्रकार जीवन सुरक्षा जमा योजना के अधीन 5001 रूपए की जमा राशि का इस्तेमाल सही समय पर पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई के किस्त के लिए प्रत्येक 342 रूपए (12 रूपए + 330 रूपए) के दो वार्षिक भुगतानों के लिए 684 रूपए आरक्षित रखने में किया जाएगा और शेष 4317 रूपए को प्रत्येक वर्ष प्राप्त ब्याज से पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई के आगामी किस्तों के भुगतान के लिए 5 से 10 वर्ष तक मियादी जमा में रखा जाएगा।