नई दिल्ली: सरकार ने ‘कोविड -19’ के कारण किए गए लॉकडाउन को ध्यान में रखकर थर्ड पार्टी मोटर बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों को राहत प्रदान की है। वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2020 को अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिनमें कहा गया है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण उन स्वास्थ्य और मोटर बीमा पॉलिसियों के नवीकरण की तिथि 21 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दी गई है जिनका नवीकरण 25 मार्च, 2020 से लेकर 14 अप्रैल, 2020 तक किया जाना है।
इसका मतलब यही है कि आपकी जिन मौजूदा पॉलिसियों का नवीकरण 25 मार्च, 2020 से लेकर 14 अप्रैल, 2020 तक किया जाना है, अब उनका नवीकरण 21 अप्रैल, 2020 तक किया जा सकता है।
थर्ड पार्टी मोटर बीमा :
यदि आपकी वर्तमान अनिवार्य थर्ड-पार्टी मोटर बीमा पॉलिसी की निर्धारित अवधि 25 मार्च, 2020 और 14 अप्रैल, 2020 के बीच समाप्त हो रही है, और आप देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अपनी पॉलिसी का नवीकरण नहीं करा पा रहे हैं, तो अब आप 21 अप्रैल, 2020 तक अपनी मोटर बीमा पॉलिसी का नवीकरण करा सकते हैं।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार,
‘ऐसे पॉलिसीधारक जिनकी मोटर वाहन थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसियों का नवीकरण 25 मार्च 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक किया जाना है और जो कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) की वजह से देश में उत्पन्न मौजूदा स्थिति को देखते हुए समय पर अपने नवीकरण प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हैं, वे अब 21 अप्रैल 2020 को या उससे पहले अपनी-अपनी बीमा कंपनियों को इसका भुगतान कर सकते हैं, ताकि उस तिथि से ही वैधानिक मोटर वाहन थर्ड पार्टी बीमा कवर की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके जिस तारीख को उस पॉलिसी का नवीकरण होना पहले से ही निर्धारित है।’
नियमित स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी:
इसी तरह यदि आपकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की तय अवधि जल्द ही समाप्त होने वाली है और इसका नवीकरण 25 मार्च, 2020 से लेकर 14 अप्रैल, 2020 तक होना निर्धारित है, तो अब आप 21 अप्रैल, 2020 तक अपनी पॉलिसी का नवीकरण करा सकते हैं।
अधिसूचना के अनुसार, ‘ऐसे पॉलिसीधारक जिनकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों का नवीकरण 25 मार्च 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक किया जाना है और जो कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) के कारण देश में उत्पन्न वर्तमान स्थिति को देखते हुए समय पर अपने नवीकरण प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हैं, वे अब 21 अप्रैल 2020 को या उससे पहले अपनी-अपनी बीमा कंपनियों को इसका भुगतान कर सकते हैं, ताकि उस तिथि से ही उनके स्वास्थ्य बीमा कवर की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके जिस तारीख को उस पॉलिसी का नवीकरण होना पहले से ही तय है।’