नई दिल्ली: आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के तहत आयकर और ऑडिट रिपोर्ट के रिटर्न की ई-फाइलिंग की अंतिम तिथि को 30 सितम्बर, 2015 से आगे बढ़ाने का मुद्दा देशभर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुकदमेबाजी का विषय रहा है। जहां एक ओर कुछ न्यायालयों ने इस तारीख को आगे बढ़ाने के पक्ष में फैसला सुनाया है, वहीं दूसरी ओर कुछ न्यायालयों का फैसला इससे भिन्न रहा है।
विभिन्न क्षेत्राधिकारों में रहने वाले करदाताओं के बीच भेदभाव समाप्त करने, सभी के लिए न्यायोचित रहने और विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के जरिये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के मामले में समय की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि धारा 44एबी के तहत आयकर और ऑडिट रिपोर्ट के रिटर्न अब देशभर में 31 अक्तूबर 2015 तक दाखिल किये जा सकते हैं, जबकि पहले इसके लिए निर्धारित अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2015 थी।