नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच भी देशभर में खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 24×7 काम में जुटे भारतीय खाद्य निगम के 80 हजार मजदूर सहित कुल 1,08,714 कर्मियों और अधिकारियों को COVID-19 से मौत होने पर अनुग्रह राशि के तौर पर मुआवजा देने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है।
फिलहाल FCI के कर्मचारियों को आतंकवादी हमले, बम ब्लास्ट, भीड़ के हमले या अन्य प्राकृतिक आपदा में मौत होने पर, उनके परिजनों को मुआवजे का प्रावधान है, लेकिन इसमें FCI के नियमित और अनुबंधित मजदूरों शामिल नहीं हैं। इसको देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि कोरोनावायरस कोविड-19 के संक्रमण के खतरे के बीच काम कर रहे सभी कर्मियों और मज़दूरों को अनुग्रह राशि के तौर पर मुआवजा मुहैय्या कराई जाए।
इसके तहत 24 मार्च 2020 से 23 सितंबर 2020 तक 6 महीने के दौरान FCI के लिए अपनी ड्यूटी निभाते हुए COVID-19 के संक्रमण से मौत होने पर FCI के नियमित मजदूरों को 15 लाख, अनुबंधित मजदूरों को 10 लाख, कैटेगरी 1 के अधिकारियों को 35 लाख, कैटेगरी 2 को 30 लाख और कैटेगरी 3 व 4 के कर्मचारियों को 25-25 लाख तक की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
इसकी घोषणा करते हुए केन्द्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार इस संकटकाल में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को सेवा मुहैय्या करा रहे हमारे कोरोना वारियर्स को हर सुरक्षा मुहैय्या कराने के प्रति कृतसंकल्प है।