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सिंगल विंडो सिस्टम के अन्तर्गत वृहद उद्योग में निवेष के प्रथम आॅनलाईन आवेदन की स्वीकृति

उत्तराखंड

देहरादून: ‘ईज आॅफ डूईंग बिजनेस’ के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य द्वारा विकसित किये गये आॅन लाईन सिंगल विंडो सिस्टम के आॅन लाईन आवेदन की प्रक्रिया मार्च, 2016 में लागू की गई थी। सिंगल विंडो अधिनियम के अन्तर्गत एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के आवेदनों पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला प्राधिकृत समिति द्वारा निवेष के प्रस्तावों पर अनुमादेन दिये जाने की व्यवस्था है। एम.एस.एम.ई. की निवेष सीमा से अधिक निवेष के प्रस्तावों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा अनुमोदन दिये जाने की व्यवस्था है।
प्राधिकृत समिति की बैठक प्रत्येक माह में दो बार आयोजित किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसी क्रम में यद्यपि राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति के समक्ष 03 निवेष के प्रस्ताव पहले भी आए थे, लेकिन ये प्रस्ताव मैनुवल व्यवस्था के अन्तर्गत आए थे।
दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को राज्य स्तर का पहला प्रस्ताव आॅन लाईन काॅमन एप्लीकेशन फाॅर्म मै. पार्ले एग्रो प्रा.लि. द्वारा सिंगल विंडो पोर्टल इन्वेस्ट उत्तराखण्ड डाॅट.काॅम फाइल किया गया था, जिसे आॅन लाईन ही संबंधित विभागों जैसे- सिडकुल, सीडा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पावर कारपोरेशन, अग्नि शमन, जल संस्थान और श्रम विभाग को अग्रसारित किया गया। सभी विभागों की टिप्पणी आॅन लाईन प्राप्त कर आज दिनांक 19.04.2016 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। इकाई द्वारा रु. 168 करोड़ का पूंजी निवेश सिडकुल सितारगंज में किया जा रहा है, जिसमें 420 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा इस निवेष के प्रस्ताव पर स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस समिति में सभी विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य के रूप में नामित किये गये हैं।

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