देहरादून: जीएसटी लागू हुए एक साल होने वाले हैं और कई ऐसे प्रावधान हैं जो अभी तक आम व्यापारियों को नहीं पता। ऐसा ही एक प्रावधान है गलती से दिए ज्यादा जीएसटी के रिफंड को लेकर। कारोबारी विमलेश गुप्ता कहते हैं कि दो महीने पहले उनका ज्यादा जीएसटी जमा हो गया था, जब उन्होंने रिफंड के लिए आवेदन किया तो वह मंजूर नहीं हुआ। इसी तरह सीमेंट सप्लायर दिनेश नेगी कहते हैं कि चार महीने से उनका रिफंड अटका हुआ है। यह रिफंड उनकी ओर से तय जीएसटी से ज्यादा चुकाने का है, जो अभी वापस नहीं हो रहा है। इसे ऑनलाइन सिस्टम रिफंड प्रक्रिया में ले ही नहीं रहा है। जीएसटी विशेषज्ञ पंकज चावला कहते हैं कि अगर गलती से तय जीएसटी से अधिक टैक्स जमा कर देते हैं तो यह एक साल बाद ही रिफंड होगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी में सीधे तौर पर यह प्रावधान है कि इस तरह के रिफंड वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जीएसटी मिलान के बाद ही जारी होगा।
चालान पर भेज सकते हैं जॉब वर्क: जीएसटी मामले में जॉब वर्क करवाने वाले कारोबारियों की एक बड़ी उलझन रही है कि वह जॉब वर्क के लिए चालान पर भी पहले की तरह अपना सामान भेज सकते हैं, इसके लिए अलग से ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह जॉब वर्क करने वाले कारोबारियों के लिए बड़ी राहत है।