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कोविड-19 के दौरान आम चुनाव/उप-चुनाव संचालन के लिए दिशानिर्देश

देश-विदेश

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 अवधि के दौरान आम चुनाव/उप -चुनाव के संचालन के लिए व्यापक दिशानिर्देशों को मंजूरी दी है। ये दिशानिर्देश https://eci.gov.in/files/file/12167-guidelines-for-conduct-of-general-electionbye-election-during-covid-19/ पर उपलब्ध हैं।

भारत में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किये गए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई, 2020 को जारी परिपत्र में व्यापक दिशानिर्देश/निर्देश दिए गए हैं, जिनका पूरे देश में पालन किया जाना है। इसी तरह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भी कोविड-19 की रोकथाम के लिए कीटाणुशोधन, स्वच्छता, और बचाव पर एसओपी जारी किया गया है।

इससे पहले, आयोग द्वारा 17 जुलाई, 2020 को राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से विचार/सुझाव आमंत्रित किये गए थे, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2020 थी। राजनीतिक दलों के अनुरोध पर अंतिम तिथि को 11 अगस्त, 2020 तक बढ़ाया गया था। आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से चुनाव अभियान और चुनावी सभाओं के सम्बन्ध में प्राप्त विचारों/सुझावों पर विचार किया है।

दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

आयोग ने नामांकन के समय उम्मीदवार के साथ व्यक्तियों की संख्या और वाहनों की संख्या को संशोधित किया है। आयोग द्वारा नामांकन फॉर्म और शपथ पत्र ऑनलाइन भरने की वैकल्पिक सुविधा भी दी गयी है और नामांकन फॉर्म और शपथ पत्र ऑनलाइन भरने के बाद इसका प्रिंट लेकर संबंधित आरओ के समक्ष जमा करना होगा। पहली बार, उम्मीदवारों के पास चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि जमा करने का ऑनलाइन विकल्प होगा। रोकथाम के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने घर-घर जाकर चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवार सहित व्यक्तियों की संख्या को 5 तक सीमित कर दिया है। एमएचए/राज्य द्वारा जारी किए गए रोकथाम के निर्देशों के अधीन उचित दिशानिर्देशों के तहत सभाओं और रोड शो की अनुमति होगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक-दूसरे से आवश्यक दूरी बनाये रखने को सुनिश्चित करने के लिए फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, दस्ताने, फेस शील्ड और पीपीई किट का उपयोग किया जाएगा। सभी मतदाताओं को मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और मतदान के लिए ईवीएम के बटन दबाने के लिए हाथ के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।

संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य/जिला और एसी चुनाव के लिए व्यापक योजनाएँ बनाएंगे, जिनमें दिशानिर्देशों के पालन के लिए व्यवस्था और निवारक उपायों का विस्तृत विवरण होगा। इन योजनाओं को संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के नोडल अधिकारी के परामर्श से तैयार किया जाएगा।

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