नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने जानकारी दी है कि उसने उच्च शैक्षणिक संस्थानों के परिसर के अंदर और बाहर छात्रों की सुरक्षा को लेकर दिशा-निर्देश बनाए हैं। यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उच्च शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों की समस्याओं और उनकी चुनौतियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक व्यापक ‘स्टूडेंट्स काउंसिलिंग सिस्टम’ अनिवार्य तौर पर बनाना होगा। यह विशिष्ट, संवादात्मक और लक्ष्य-आधारित व्यवस्था होगी जिसमें छात्र, शिक्षक और माता-पिता शामिल होंगे। इसमें चिंता, तनाव, बदलाव का डर, घर से बाहर रहने की परेशानी और पढ़ाई की चिंता जैसी छात्रों की समस्याओं का निपटान होगा। उच्च शैक्षणिक संस्थानों को महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस को शिक्षण से इतर गतिविधियों के रूप में अनिवार्य तौर पर शामिल करना चाहिए। यह उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनिवार्य होगा कि वो छात्राओं और महिलाओं के मुद्दों/चिंताओं के समाधान के लिए एक व्यवस्था गठित करे। यूजीसी का यह दिशा-निर्देश https://www.ugc.ac.in/pdfnews/4006064_Safety-of-Students-Guidelines.pdf पर देखा जा सकता है।
यह जानकारी आज राज्य सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ सत्य पाल सिंह ने दी।