श्र०जी०: हेरिटेज होटल को उनके व्यवसायिक संचालन की तिथि से अथवा आवेदक द्वारा इंगित तिथि, जो भी बाद में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी 10 वर्ष तक एवं शहरी क्षेत्रों में आगामी 05 वर्ष तक मनोरंजन कर में शर्ताें के साथ 100 प्रतिशत छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
यह भी निर्णय लिया गया है कि पर्यटन विभाग द्वारा 18 जुलाई, 2014 को जारी शासनादेश के प्रस्तर-4(3) में निहित व्यवस्था के क्रम में मनोरंजन कर विभाग इस आशय का शासनादेश उ0प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 की धारा-11(1) के अन्तर्गत जारी करेगा।
यह सुविधा इस शर्त के साथ प्रदान की जाएगी कि मनोरंजन कर से मुक्ति की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तथा शहरी क्षेत्र में 05 वर्ष तक उक्त व्यवसाय को संचालित किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा दी गई कर मुक्ति को वापस लेते हुए 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भू-राजस्व की भांति उक्त धनराशि वसूल कर ली जाएगी। कर मुक्ति अवधि समाप्त होने के उपरांत नियमानुसार मनोरंजन कर अधिरोपित किया जाएगा।
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