लखनऊ: मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू किये जाने की औपचारिक शुरूआत की। उन्होंने 15
लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित कर अधिनियम के क्रियान्वयन की विधिवत शुरुआत की। लाभार्थियों में सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि सस्ते दरों पर गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाला यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम आज से पूरे प्रदेश में लागू हो गया है।
मुख्यमंत्री ने आज अपने 5, कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में अन्त्योदय अन्न योजना के 03 तथा पात्र गृहस्थी के 12 लाभार्थियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न से लाभान्वित किया। उन्होंने गरीबों को सस्ते दर पर खाद्यान्न मुहैया कराने वाले इस अधिनियम का क्रियान्वयन पूरी गम्भीरता से किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 05 किलोग्राम खाद्यान्न, 02 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं तथा 03 रुपए प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराया जाएगा।
गौरतलब है कि इस योजना के लागू होने से 01 मार्च, 2016 से 40 लाख 94 हजार 500 अन्त्योदय परिवारों की 1 करोड़ 64 लाख 33 हजार 590 की आबादी लाभान्वित होगी। इसी प्रकार 11 करोड़ 41 लाख 77 हजार 71 की आबादी पात्र गृहस्थी के रुप में लाभान्वित होगी। इस योजना के अन्तर्गत पात्र गृहस्थियों के चिन्हीकरण का कार्य लगातार किया जा रहा है। भविष्य में इस अधिनियम से प्रदेश की लगभग 75 प्रतिशत आबादी लाभान्वित होगी।
गौरतलब है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए वहां पर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आने वाले लोगों को छोड़कर समस्त आबादी को इस अधिनियम से लाभान्वित किया गया है। जिसके फलस्वरूप चित्रकूटधाम मण्डल में लगभग 79 प्रतिशत एवं झांसी मण्डल में 69 प्रतिशत आबादी का चिन्हांकन किया जा चुका है। इसके अलावा पात्र गृहस्थियों के चिन्हीकरण का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू होने के पश्चात प्रदेश को 4 लाख 46 हजार 799 मी0टन गेहूं तथा 2 लाख 67 हजार 394 मी0टन चावल, इस प्रकार कुल 7 लाख 14 हजार 193 मी0टन खाद्यान्न आवंटित हुआ है। इस प्रकार कुल खाद्यान्न में लगभग 35 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस योजना से प्रदेश का आम जन मानस निश्चित रुप से लाभान्वित होगा।
उल्लेखनीय है इस योजना के लागू होने के पूर्व प्रदेश में बी0पी0एल0 लाभार्थियों को गेहूं 05 रुपए प्रति किलोग्राम एवं चावल 07 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को गेहूं 07 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जा रहा था। पूर्व में प्रदेश को बी0पी0एल0, अन्त्योदय एवं नियमित ए0पी0एल0 के रूप में 3 लाख 559 मी0 टन गेहूं एवं 2 लाख 26 हजार 736 मी0 टन चावल, कुल 5 लाख 27 हजार 295 मी0 टन खाद्यान्न प्राप्त होता था।