लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने ‘समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों व कमजोर वर्गों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने यह योजना लागू की है। इस योजना के संचालन में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को भेजे गए विस्तृत दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक को ‘समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा केयर कार्ड’ निःशुल्क दिया जाएगा। जब तक केयर कार्ड जारी नहीं हो जाता, तो भी योजना का लाभ प्राप्त होगा, बशर्ते उसके द्वारा योजना की पात्रता से सम्बन्धित दस्तावेज यथासमय बीमा दावा प्रपत्र के साथ संलग्न कर बीमा कम्पनी को प्रेषित किए जाएं। दावा फार्म (प्रपत्र) ूूूण्1520नचण्पद वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।
‘समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा केयर कार्ड’ बनवाने हेतु मुखिया/रोटी अर्जक को जनसुविधा केन्द्रों/चयनित आउटलेट पर उपलब्ध आवेदन-पत्र भरना होगा, जो निःशुल्क होगा। बीमा केयर कार्ड, जनसुविधा केन्द्रों/चयनित आउटलेट से बायोमैट्रिक रिसीविंग देकर प्राप्त किया जा सकेगा। केयर कार्ड बनाने का उत्तरदायित्व शासकीय आई0टी0 कम्पनी यूपीडेस्को को सौंपा गया है, जिसके प्रतिनिधि शीघ्र ही जिलाधिकारियों से सम्पर्क करेंगे। जनपदों में केयर कार्ड बनाने का कार्य, अभियान चलाकर विलम्बतम 28 फरवरी, 2017 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। केयर कार्ड बनवाने और उसका नियमित अनुश्रवण करने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) पर कम से कम दो जनपदीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किए जाने के निर्देश दिए गए हंै। ये अधिकारी प्रत्येक सप्ताह भ्रमण करेंगे।
परिपत्र के अनुसार योजना के तहत खतौनी में दर्ज खातेदार व सहखातेदार तथा बी0पी0एल0 परिवार एवं समाजवादी पेंशन पाने वाले परिवारों (योजना के अन्तर्गत पात्र) को आय प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उनके अलावा ऐसे परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक, जो 75 हजार रुपए की वार्षिक आय से कम होने के कारण पात्रता की श्रेणी में आते हैं, के आय प्रमाण-पत्र बनाने का कार्य भी अभियान चलाकर किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
‘समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ के तहत बीमित व्यक्ति किसी भी सरकारी चिकित्सालयों/राजकीय मेडिकल काॅलेज एवं 30 बेड से अधिक वाले निजी एम्पैनेल्ड चिकित्सालय में उपचार कराने के लिए स्वतंत्र होंगे, जहां उनका उपचार कैशलेस होगा, लेकिन दुर्घटना होने पर फौरी तौर पर नजदीक के किसी भी चिकित्सालय में 25 हजार रुपए तक की प्राथमिक चिकित्सा का लाभ बीमित व्यक्ति को मिलेगा, इस पर होने वाले व्यय का वहन उसके द्वारा स्वयं किया जाएगा, जिसका प्रतिपूर्ति बीमा कम्पनी, बीमित व्यक्ति द्वारा संलग्न दावा प्रपत्र भरने के बाद उसके खाते में करेगी।
योजना के सम्बन्ध में आगामी माह में लखनऊ में महाआयोजन तथा उसी तिथि एवं समय पर प्रत्येक जनपद में आयोजन किए जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए आवश्यक बजट तथा विस्तृत दिशा-निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। प्रदेश में ‘समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ का संचालन ओरिएन्टल इन्श्योरेन्स कं0लि0, न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कं0लि0, नेशनल इन्श्योरेन्स कं0लि0 एवं यूनाइनेट इण्डिया इन्श्योरेन्स कं0लि0 के माध्यम से किया जाएगा।
योजना के अन्तर्गत बीमित व्यक्ति की दुर्घटना/इलाज/कृत्रिम अंग मिलने/बीमा दावा निस्तारण आदि में समस्या होने पर उसकी सूचना टोल फ्री नं0-‘1520’ (24 घण्टे संचालन) के माध्यम से ‘मुख्यमंत्री बैंकिंग एवं बीमा हेल्पलाइन’ में दर्ज कराई जा सकती है। योजना का प्रचार-प्रसार ग्राम प्रधान/सदस्य ग्राम पंचायत, आशा बहू, पंचायत सेक्रेटरी, शिक्षा मित्र, लेखपाल आदि के माध्यम से डोर-टू-डोर सम्पर्क/अभियान चलाकर कराए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।