उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को फिर प्रवासी मजदूरों को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई हुई। वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के मद्देनजर मजदूरों के लिए तुरंत खाना, आश्रय मुहैया कराने के निर्देश देने के लिए कहा है। जिसपर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मजदूरों के अंतरराज्यीय पलायन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है।
Solicitor General Tushar Mehta tells SC: We are considering providing counseling to address the panic. Over 22 lakh 88 thousand people being provided food. These are needy persons, migrants and daily wagers. They have been kept in shelters. https://t.co/qvx0dKVsfu
— ANI (@ANI) March 31, 2020
Source अमर उजाला