देहरादून: उत्तराखंड के राजनीतिक संकट पर आए नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा
सकती है, केंद्र सरकार ने ऐसी स्थिति के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। मंगलवार को कोर्ट में केंद्र सरकार अपने वकीलों के माध्यम से अपील कर सकती है।
केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। यही नहीं, राष्ट्रपति ने भी केंद्र की सलाह को सही मानते हुए राज्य में आपातकाल स्थितियां देखी थीं। नैनीताल हाईकोर्ट आखिरी अदालत नहीं है, लिहाजा सरकार सुप्रीम कोर्ट में मामले को उठाएगी।
इससे पहले नैनीताल होईकोर्ट ने हरीश रावत सरकार को 31 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को कहा है। हाईकोर्ट ने शक्ति परीक्षण के दौरान 9 अयोग्य करार दिए गए कांग्रेसी विधायकों को भी शामिल करने का आदेश दिया है। इस दौरान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल असेंबली में बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे।