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होमगार्डस् स्वयं सेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना लागू

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने वर्तमान वर्ष में प्रशिक्षणरत् 63000 होमगार्डस् स्वयं सेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों को 24 घण्टे सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना से आच्छादित करने के लिए 01 करोड़ 14 लाख  66 हजार रुपये की मंजूरी दी है। यह धनराशि पूर्व से संचालित बीमा योजना की समाप्ति की तिथि 29 जून 2015 से आगामी एक वर्ष (बारह कलेण्डर माह) के प्रीमियम के भुगतान के लिए व्यय की जाएगी।

प्रदेश के होमगार्डस् विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश में कहा गया है कि यह बीमा योजना नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। इसके अंतर्गत संबंधित बीमा कम्पनी होमगार्डस् स्वयं सेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों को दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर, दो अंगों अथवा दोनों आंखों की पूर्ण रूप से हानि होने पर अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता (पक्षाघात) पर पांच लाख रुपये, एक अंग या एक आंख की पूर्ण रूप से हानि होने पर 02.50 लाख रुपये देगी। इसके अलावा दुर्घटना के कारण मृत्यु होने के उपरांत शव को निवास स्थान तक ले जाने में हुए वास्तविक व्यय की धनराशि भी बीमा  कम्पनी संबंधित होमगार्डस् के आश्रित को देगी।

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