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बैंक खातों और मोबाइल नंबरों से कैसे हटवाएं अपना ‘आधार’, यहां जानिए

देश-विदेश

नई दिल्ली: मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुआई वाली पांच सदस्यीय संविधान खंडपीठ ने बुधवार को आधार एक्‍ट, 2016 के सेक्‍शन 57 को निरस्त कर दिया है। सेक्शन 57 के तहत किसी शख्स की पहचान को सत्यापित करने के लिए आधार की जानकारी को इस्तेमाल करने की इजाजत थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये अवैधानिक हो चुका है। जजों ने कहा कि किसी शख्स के सत्यापन के लिए पहले से ही तमाम व्यवस्थाएं मौजूद हैं। ऐसे में आप इस तरह के सेक्शन के जरिए लोगों की निजता में दखल नहीं दे सकते हैं।

आधार नंबर को बैंक खातों या मोबाइल फोन नंबर से डीलिंक करा सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट के साथ आधार को जोड़ना आवश्यक नहीं होगा और ना ही प्राइवेट कंपनियां अपने ग्राहकों से आधार कार्ड की मांग कर सकती हैं। विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बैंकों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने करोड़ों लोगों की बायोमेट्रिक डीटेल को ई-केवाईसी या सी-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम जोड़ दिया है। उनमें से कुछ सोच रहे होंगे कि क्या वे अपने आधार नंबर को बैंक खातों या मोबाइल फोन नंबर से डीलिंक करा सकते हैं?

यूआईडीएआई ने डीलिंक कराने का प्रावधान है

यूआईडीएआई के नियमों के पांचवे बिंदु में कहा गया है कि, आधार संख्या धारक किसी भी समय अपने ई-केवाईसी डेटा को संग्रहीत करने या तीसरे पक्ष के साथ साझा करने के लिए एक केयूए (ई-केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी) को दी गई सहमति को रद्द कर सकता है। ऐसा करने पर केयूए (ई-केवाईसी यूजर एजेंसी) ई-केवाईसी का सभी डेटा डिलीट कर देगा। इसका मतलब यह है कि आधार कार्डधारक को कानूनी रूप से बैंक खातों और मोबाइल फोन नंबरों से अपने बॉयोमीट्रिक पहचान विवरण को हटाने की अनुमति है।

ऐसे बैंक खाते और मोबाइल नंबर से हटाएं आधार

आधार को बैंक खाते से डी-लिंक करने के लिए आपको संबंधित बैंक में एक आवेदन जमा करना होगा। जहां पर आप कारण बताते हुए आपने खाते से अपनी आधार नंबर को हटवा सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका आधार नंबर मोबाइल ऑपरेटर भी रद्द कर दे इसके लिए भी आपको अपनी मोबाइल ऑपरेटर को कारण बताते हुए एक एप्लीकेशन देना होगा। जिसके बाद बैंक और मोबाइल ऑपरेटर आपके इस निवेदन को आगे प्रोसेस करेगा। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से आपकी डिटेल हटा दी जाएगी।

ई-वॉलेट से कैसे हटाएंं आधार

अगर आप अपने डिजिटल वॉलेट से अपने आधार को डी-लिंक कराना चाहते हैं तो आपको इस प्रकिया को अपनाना होगा। मान लीजिए आप पेटीएम से अपना आधार हटवाना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप अपनाने होंगे। आप पेटीएम के कस्टमर केयर 01204456456 पर कर अपना निवेदन दर्ज करवा सकते हैं। या फिर आप ईमेल भेजकर अपने आधार को डीलिंक करवा सकते हैं। जिसके बाद आपको एक डीलिंक करने का मैसेज मिलेगा। जिसमें कंपनी आपको सूचित करेगी कि आपका वॉलेट आधार से डीलिंक कर दिया गया है। इसी तरह आप अन्य कंपनियों से संपर्क करके ई-वॉलेट से अपना आधार नंबर हटवा सकते हैं। source: oneindia

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