द हेग, 16 मार्च: रूस और यूक्रेन के बीच चल रह युद्ध को 21 दिन हो चुके हैं। ऐसे में रूसी सेना ने यूक्रेन के शहरों को काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दोनों देशों के बीच सुलह का कोई रास्ता नहीं बनता नजर आ रहा है।
इस बीच बुधवार को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने दोनों देशों के बीच चल रहे भीषण जंग को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ने रूस को आदेश देते हुए कहा है कि वह यूक्रेन पर अपना जारी हमला बंद करे।
दरअसल, संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने रूस के भयानक हमले को रोकने के लिए यूक्रेन के अनुरोध को बुधवार को स्वीकार करते हुए रूस को अपना फैसला सुनाया है, जिसमें सीजेआई ने रूस को अपना हमला बंद कर देना का आदेश दिया। वहीं अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि रूस के समर्थित देशों को इस मामले से दूरी बनानी होगी और ये फैसला सभी पक्षों के लिए बाध्य माना जाएगा।
वहीं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि ICJ में रूस के खिलाफ अपने मामले में यूक्रेन ने जीत हासिल की है। ICJ ने आक्रमण को तुरंत रोकने का आदेश दिया। यह आदेश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है। रूस को तुरंत अनुपालन करना चाहिए। आदेश की अवहेलना रूस को और भी अलग-थलग कर देगी। हालांकि अब देखना होगा कि इस आदेश के बाद रूस क्या कदम उठाता है।