लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सरकार ने 50 लाख रुपये टर्नओवर वाले छोटे पंजीकृत व्यापारियों के लिए टर्नओवर का केवल 0.5 प्रतिशत कर देकर समाधान की सुविधा उपलब्ध करायी हैं। टेन्ट व्यवसायी, ईंट निर्माता, पुराने वाहनों से जुड़े व्यवसायी तथा सिविल एवं विद्युत ठेकेदारों हेतु समाधान योजना चलाई जा रही है। इसके साथ-ही व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की राशि में वृद्धि करते हुए दावा राशि पांच लाख रुपये कर दी गयी है।
यह जानकारी वाणिज्यकर आयुक्त श्री मुकेश कुमार मेश्राम ने दी है। उन्होंने बताया कि व्यापारी के उत्तराधिकारी को पुराने टिन पर ही व्यापार करने की सुविधा प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। व्यापारी को व्यर्थ की भागदौड़ से बचाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के विभागीय फार्म एवं आदेश आॅनलाइन उपलब्ध कराने की सुविधा दी गयी है। इसके साथ ही व्यापारियों को घर बैंठे आॅनलाइन पंजीयन एवं पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन तथा सभी प्रकार के रिटर्न आॅनलाइन दाखिल करने की सुविधा दी गयी है।
श्री मेश्राम ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा आॅनलाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु फेसेलिटेशन सेन्टर की स्थापना की गयी है। इसके साथ ही 25 लाख रु0 तक वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों हेतु स्वतः कर निर्धारण की सुविधा दी गयी है।
श्री मेश्राम ने बताया कि जनकल्याण के दृष्टिकोंण से मिड-डे-मील योजना का आहार, साइकिल-रिक्शा एवं उसके पार्ट्स एवं टायर-ट्यूब, खादी के रजाई गद्दे, सौर ऊर्जा एवं बायो फ्यूल उपकरण, 300 रुपये तक के जूते-चप्पल तथा गुलकन्द को करमुक्त करके व्यापारियों को व्यापार हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार निरन्तर प्रयासरत् है।