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मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय लिए : मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गएः-

वर्ष 2015 में ‘मेधावी छात्राओं के लिए संशोधित
कन्या विद्या धन योजना’ संचालित करने का निर्णय
माध्यमिक शिक्षा परिषद, सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं को मेरिट के अनुसार मिलेगा लाभ
कुल 99 हजार मेधावी छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य
मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2015 में मेधावी छात्राओं के लिए संशोधित कन्या विद्या धन योजना संचालित करने का निर्णय लिया है। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को प्राप्तांकों के अवरोही क्रम में मेरिट के अनुसार 30 हजार रुपए की धनराशि प्रदान कर लाभान्वित किया जाएगा। योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल 99 हजार मेधावी छात्राओं को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें से 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक तथा 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राएं होंगी। योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 300 करोड़ रुपए का बजट प्राविधानित है। जनपदवार लाभार्थी छात्राओं का लक्ष्य इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2015 के परीक्षा फल के आधार पर समानुपातिक रूप से तैयार किया जाएगा।
योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का 75 प्रतिशत उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण मेधावी छात्राओं को तथा 25 प्रतिशत सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से वर्ष 2015 में उत्तीर्ण मेधावी छात्राओं को प्रदान की जाएगी। इस 25 प्रतिशत धनराशि में से 75 प्रतिशत धनराशि सी0बी0एस0ई0 बोर्ड की मेधावी छात्राओं को तथा 25 प्रतिशत आई0सी0एस0ई0 बोर्ड की मेधावी छात्राओं को दी जाएगी। इस प्रकार योजना के तहत 99 हजार छात्राओं के कुल लक्ष्य के सापेक्ष 25 प्रतिशत सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्राओं के लिए आरक्षित है। इस अधिकतम लक्ष्य 25 प्रतिशत के सापेक्ष छात्राएं उपलब्ध न होने की स्थिति में शेष छात्राओं को उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को लाभान्वित किया जाएगा।
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ग्रामीण पर्यटन के समेकित विकास के लिए ‘ग्रामीण पर्यटन नीति’ को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण पर्यटन के समेकित विकास के लिए ‘ग्रामीण पर्यटन नीति’ को मंजूरी प्रदान कर दी है।
नीति के तहत राज्य में ऐसे ग्रामों को चिन्हित किया जाएगा, जो मुख्य पर्यटन स्थल/परिपथ के समीप हों तथा जहां पर्यटन की प्रचुर सम्भावनाएं उपलब्ध हों। राज्य सरकार ऐसे किसी ग्राम के लिए अधिकतम 02 करोड़ रुपए (01 करोड़ प्रति वर्ष) तक की धनराशि स्वीकृत करेगी। 01 वर्ष में अधिकतम 03 ग्राम चयनित किए जाएंगे।
‘ग्रामीण पर्यटन नीति’ के अनुसार वर्ष-1950 से पूर्व निर्मित घरों/हवेलियों को पर्यटकों हेतु आवासीय व्यवस्था के रूप में विकसित करने हेतु अधिकतम 05 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। ग्रामीण पर्यटन प्रबन्धन समिति ;त्ज्डब्द्धए जिसमें जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, गैर सरकारी संगठन अथवा सम्बन्धित क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों तथा परियोजना सलाहकार (जो परियोजना की डी0पी0आर0, कौशल विकास कार्यक्रम तथा रख-रखाव पश्चात् इसकी प्रबन्धन योजना तैयार करेंगे) सम्मिलित होंगे।
परियोजना सम्पत्ति का रख-रखाव एवं प्रबन्धन ग्राम पंचायत/निजी क्षेत्र/ख्याति प्राप्त संगठन/गैर-सरकारी संगठन, जो इस कार्य से सम्बन्धित हों, द्वारा किया जाएगा। प्रदत्त सुविधाओं/सेवाओं का प्रचार-प्रसार पर्यटन विभाग की प्रचार सामग्री, वेबसाइट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाएगा।
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वर्ष 2015-16 हेतु देशी मदिरा की आपूर्ति अनुमन्य धारिताओं के
साथ ही 250 मि0ली0 की धारिता में अनुमन्य किए जाने तथा विदेशी मदिरा की इकोनाॅमी, मीडियम एवं रेगुलर श्रेणियों में 180 मि0ली0 धारिता
के टेट्रा पैक में आपूर्ति अनुमन्य किए जाने को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2015-16 हेतु देशी मदिरा की आपूर्ति अनुमन्य धारिताओं के साथ ही 250 मि0ली0 की धारिता में अनुमन्य किए जाने, तथा विदेशी मदिरा की इकोनाॅमी, मीडियम एवं रेगुलर श्रेणियों में 180 मि0ली0 धारिता के टेट्रा पैक में आपूर्ति अनुमन्य किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है।
प्रचलित/अनुमन्य धारिताओं के साथ-साथ वर्ष 2015-16 के लिए देशी शराब की तीनों श्रेणियों 28 प्रतिशत वी0/वी0, 36 प्रतिशत वी0/वी0 एवं 42.8 प्रतिशत वी0/वी0 में 250 मि0ली0 धारिता में देशी मदिरा की आपूर्ति अनुमन्य किए जाने को मंजूरी दी गयी है।
प्रदेश में अवैध मदिरा की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वर्ष 2015-16 में विदेशी मदिरा की इकोनाॅमी, मीडियम एवं रेगुलर श्रेणियों में 180 मि0ली0 धारिता की कांच/पेट बोतलों के साथ ही टेट्रा पैक में आपूर्ति अनुमन्य किए जाने का निर्णय लिया गया है। टेट्रा पैक 06 स्तरीय होगा। टेट्रा पैक पर विदेशी मदिरा की शेल्फ लाइफ अर्थात् मदिरा के सुरक्षित उपभोग की अवधि का उल्लेख किया जाएगा। टेट्रा पैक पर उसमें भरी हुई मदिरा की मात्रा के साथ ही मदिरा सहित टेट्रा पैक के वजन का उल्लेख होगा।
उपयोग किए जाने से पूर्व टेट्रा पैक की गुणवत्ता एवं उसमें मदिरा भरे जाने के संदर्भ में निर्माता इकाई द्वारा ब्मदजतंस थ्ववक ज्मबीदवसवहल त्मेमंतबी प्देजपजनजम ;ब्थ्ज्त्प्द्धए डलेवतम अथवा प्दकनेजतपंस ज्वगपबवसवहल त्मेमंतबी ब्मदजमतए स्नबादवू अथवा प्दकपंद प्देजपजनजम व िच्ंबांहपदहए छमू क्मसीप का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किए जाने का भी निर्णय लिया गया है।
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उ0प्र0 सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली, 2015
के प्रख्यापन का प्रस्ताव मंजूर
मंत्रिपरिषद ने ‘उत्तर प्रदेश सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली, 2015’ के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके ‘उ0प्र0 सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली, 2015’ का प्रख्यापन कराया जाना है। इसमें समूह ‘क’ एवं ‘ख’ (वेतन बैण्ड-4 एवं 3) के कुल 158 पद हैं। इसके तहत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी-1 पद, संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी-2 पद, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य-32 पद, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रवक्ता के 123 पद हैं।
जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से तथा 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं। उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, संयुक्त मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पद शत-प्रतिशत पदोन्नति के पद हैं।
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सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के ई0डी0पी0 संवर्ग की वेतन सम्बन्धी संस्तुतियां मंजूर
वेतन समिति (2008) के 11वें प्रतिवेदन के माध्यम से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के ई0डी0पी0 संवर्ग के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर परीक्षण कर युक्तियुक्त संस्तुति देने हेतु प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। समिति ने वेतन समिति की संस्तुतियों का परीक्षण कर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में ई0डी0पी0 संवर्ग के सम्बन्ध में संस्तुतियां की गईं, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ई0डी0पी0 संवर्ग का छः स्तरीय ढांचा होगा। प्रथम स्तर का पदनाम कम्प्यूटर आॅपरेटर ग्रेड-ए वेतन बैण्ड-1, 5200-20200 रुपए एवं ग्रेड वेतन 2400 रुपए में होगा। द्वितीय स्तर का पद कम्प्यूटर आॅपरेटर ग्रेड-बी वेतन बैण्ड-1, 5200-20200 रुपए एवं ग्रेड वेतन 2800 रुपए में तथा तृतीय स्तर का पद कम्प्यूटर आॅपरेटर ग्रेड-सी वेतन बैण्ड-2, 9300-34800 रुपए एवं ग्रेड वेतन 4200 रुपए में होगा।
प्रोग्रामर ग्रेड-2 पदनाम के पद वेतन बैण्ड-2, 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4600 रुपए, प्रोग्रामर ग्रेड-1 पदनाम से पद वेतन बैण्ड-3, 15600-39100 रुपए एवं ग्रेड वेतन 5400 रुपए में तथा सिस्टम एनालिस्ट पदनाम से पद वेतन बैण्ड-3, 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन 6600 रुपए में होंगे।
कम्प्यूटर आॅपरेटर ग्रेड-ए का पद शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा कम्प्यूटर आॅपरेटर ग्रेड-बी एवं कम्प्यूटर आॅपरेटर ग्र्रेड-सी के पद पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। प्रोग्रामर ग्रेड-2 के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। इसी प्रकार प्रोग्रामर ग्रेड-1 के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। सिस्टम एनालिस्ट के पद शत-प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे।
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सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु
58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित
मंत्रिपरिषद ने सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र, उ0प्र0 के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
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विधान सभा सचिवालय के समूह ‘ग’ के 214 कार्मिकों को
सी0यू0जी0 मोबाइल सिम की सुविधा अनुमन्य करने का प्रस्ताव मंजूर
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय के समूह ‘ग’ के कुल 214 कार्मिकों को शासकीय व्यय पर सी0यू0जी0 योजना के अन्तर्गत 50 रुपए प्रतिमाह के टाॅप अप के साथ एक-एक मोबाइल सिम की सुविधा अनुमन्य किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
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श्री शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी स्मारक संस्कृत विद्यापीठ,
कुशीनगर अनुदान सूची में शामिल
मंत्रिपरिषद ने श्री शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी स्मारक संस्कृत विद्यापीठ भठहीखुर्द, जनपद-कुशीनगर को अनुदान सूची पर लिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
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स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में उपनिबन्धक के सभी पदों पर
एक समान ग्रेड वेतन 5400 रु0 दिए जाने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में उपनिबन्धक के सभी पदों पर एक समान ग्रेड वेतन 5400 रुपए दिए जाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में मंत्रिपरिषद ने उपनिबन्धक ग्रेड-1 के 120 पदों एवं उपनिबन्धक ग्रेड-2 के 234 पदों को संविलीन करते हुए उपनिबन्धक पदनाम एवं इन पदों पर वेतन बैण्ड-3 15600-39100 रुपए एवं ग्रेड वेतन 5400 रुपए विभागीय शासनादेश निर्गत किए जाने की तिथि से स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया है।
इस लाभ को प्रदान किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश संस्थागत वित्त (कर एवं निबन्धन) विभाग में उपनिबन्धक के पद और समूह-‘क’ और समूह-‘ख’ में उच्चतर पदों के वेतनमान और संवर्ग पुनर्गठन को विनियमित करने के लिए ‘‘उ0प्र0 संस्थागत वित्त (कर एवं निबन्धन) विभाग समूह-‘क’ और समूह-‘ख’ पद (वेतनमान तथा संवर्ग पुनर्गठन) नियमावली-2013’’ निरस्त किए जाने तथा विभाग की संवर्गीय सेवा नियमावली प्रख्यापित कराए जाने का भी निर्णय लिया है।

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