लखनऊ: प्रदेश सरकार ने शारीरिक रूप से शिथिल, अक्षम एवं गरीब हथकरघा बुनकरों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए समाजवादी हथकरघा बुनकर पेंशन योजना संचालित की है। योजना से प्रत्येक पात्र हथकरघा बुनकर को 500 रूपये प्रतिमाह पेंशन देकर लाभान्वित किया जायेगा। पेंशन की धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से वर्ष में दो बार माह जून एवं जनवरी में छमाही किश्तों में दी जायेगी। योजना से वर्तमान वित्तीय वर्ष में 49,020 हथकरघा बुनकरों को लाभान्वित किया जायेगा। इसके लिए 3000 लाख रूपये की व्यवस्था की गयी है।
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री श्री महबूब अली ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ऐसे हथकरघा बुनकर या सहायक कर्मी जिनकी आयु 60 वर्ष की हो गयी है और वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम है तथा वे किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इस पेंशन को पाने के लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही ऐसे हथकरघा बुनकर या सहायक कर्मी जो अपने घर पर या फिर किसी मास्टर वीवर के यहां बुनकर का कार्य रहे हों तो वे भी पेंशन के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा विकलांग हथकरघा बुनकरों को न्यूनतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि ऐसे परिवार का कोई भी सदस्य यदि सरकारी, गैर सरकारी, एन0जी0ओ0 व निजी संगठनों में नियमित वेतन भोगी कर्मचारी या वे आयकर दाता हैं अथवा वे बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हों, तो ऐसे बुनकर पेंशन पाने के लिए अर्ह नहीं होंगे।
मंत्री ने बताया कि योजनान्तर्गत लाभार्थियों के चयन में ऐसे बुनकरों को वरीयता दी जायेगी जो हथकरघा पुरस्कार योजना से पुरस्कृत हों, सोसायटी के सदस्य रहे हों अथवा 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हो। उन्होंने बताया कि पात्र आवेदक अपने आवेदन पत्र समस्त प्रपत्रों सहित क्षेत्रीय पर्यवेक्षक/निरीक्षक के माध्यम से या फिर सीधे ही परिक्षेत्रीय कार्यालय को भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि पात्र हथकरघा बुनकर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र भरकर इसके साथ ही फोटोयुक्त बुनकर पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, वोटर आई0डी0 कार्ड तथा आधार कार्ड की छायाप्रति भी संलग्न कर भेजेंगे।