लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के तृतीय चरण में उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के 10 लोक सभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की संख्या-1,78,10,946 (एक करोड़ अठ्हत्तर लाख दस हजार नौ सौ छियालिस) है। इनमें पुरूष मतदाताओं की संख्या- 96,20,644 (छियानबे लाख बीस हजार छः सौ चैवालीस) है जबकि महिला मतदाताओं की संख्या- 81,89,378 (इक्यासी लाख नवासी हजार तीन सौ अठ्हत्तर) है। वहीं थर्ड जेन्डर के मतदाताओं की संख्या- 924 है।
23 अप्रैल 2019 को होने वाले मतदान का समय प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक है।
गौरतलब है कि मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या- 19,56,174 है। वहीं एटा लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम मतदाताओं की संख्या- 16,17,962 है। तृतीय चरण में हो रहे मतदान में मतदान केन्द्रों की संख्या- 12,128 तथा मतदेय स्थलों की संख्या- 20,120 है।
तीसरे चरण की 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल प्रत्याशियों की संख्या- 120 है। जिसमें (6) मुरादाबाद में 13, (7) रामपुर में 11, (8) सम्भल में 12, (20) फिरोजाबाद में 06, (21) मैनपुरी में 12, (22) एटा (कासगंज) में 14, (23) बदायूं में 09, (24) आंवला (बरेली) में 14, (25) बरेली में 16 तथा (26) पीलीभीत में 13 प्रत्याशी हैं। वहीं महिला प्रत्याशियों की संख्या-14 है।
तृतीय चरण में प्रमुख रूप से बी0जे0पी0 के 10 प्रत्याशी, कांग्रेस के 06, बी0एस0पी0-01, एस0पी0-09, सी0पी0आई0-01 तथा शेष अन्य एवं निर्दलीय प्रत्याशी हैं।
इस चरण में क्रिटिकल मतदेय स्थलों की संख्या-4,515 है। वहीं मतदेय स्थलों की संख्या जहां कैमरे लगाये गये हैं- (1) डिजिटल कैमरों की संख्या-1989 (2) वीडियो कैमरों की संख्या-1255 तथा (3) वेब कास्टिंग-2162 स्थानों से होगी। इस चरण में माइक्रो आबजर्वर की संख्या-1,744 है।
मतदान संपन्न कराने हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट की संख्या- 1610, जोनल मजिस्ट्रेट – 186, स्टैटिक मजिस्ट्रेट-358 होंगे। सामान्य प्रेक्षक की संख्या-10, पुलिस प्रेक्षक-5, व्यय प्रेक्षक-10, सहायक व्यय प्रेक्षक-47 की तैनाती सुनिश्चित की गई है। मतदान कार्य में लगे कार्मिकों की संख्या-88,681 है।
मतदान कार्य में लगे वाहनों की संख्या- हल्के वाहन- 3,421 तथा भारी वाहन-4,498 हैं।
स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्द्धसैनिक बल एवं पीएसी की तैनाती की गयी है।
23 अप्रैल को मतदान वाले जिलों में निगोशिएबल इन्स्ट्रमेन्ट एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश के अलावा कारखाने, सभी वाणिज्यिक अधिष्ठान एवं दुकानें बंद रहेंगी।