लखनऊः माननीय मुख्यमंत्री, योगी आदित्य नाथ ने विभाग को राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, संजय आर. भूसरेड्डी ने सूचित किया है कि मा. मुख्य मंत्री के निर्देशों और मा. आबकारी मंत्री, श्री आर.एन. अग्निहोत्री के आदेशानुसार राज्य में राज्य में सैनिटाइज़र का उत्पादन अधिकतम् करने के लिए राज्य में स्थापित चीनी मिलों, आसवनियों एवं अन्य ड्रग अनुज्ञापन धारक इकाईयों को हैण्ड सैनटाइजर का निर्माण किये जाने हेतु एफ.एल.-41 अनुज्ञापन त्वरित गति से प्रदान किये गये हैं।
प्रमुख सचिव, आबकारी, श्री संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश स्थित 85 इकाईयों द्वारा दिनांक 07-05-2020 तक 45,15,446.82 ली. सैनिटाइज़र का उत्पादन किया गया है, जिसमें से लगभग 17,64,338.95 ली. प्रदेश में एवं 19,31,161 ली. देश के अन्य राज्यों को आपूर्ति की गयी है। प्रदेश में वितरित 17,64,338.95 ली. सैनिटाइज़र में 1,11,602.14 लाख ली. सैनिटाइज़र का वितरण जिलाधिकारियों के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं, सरकारी अस्पतालों को कराया गया है।
यह भी अवगत कराया गया कि लगभग 19.31 लाख ली. की आपूर्ति देश के 28 राज्यों को की जा चुकी है। इन राज्यों में दिल्ली को 3,17,429 लाख ली., महाराष्ट्र को 3,50,317 ली., हरियाणा को 4,84,871 ली., पंजाब को 52,147 ली., उत्तराखण्ड को 93,704 ली., तामिलनाडू को 28,263 ली., कर्नाटक को 74,390 ली., मध्य प्रदेश को 37,400 ली., बिहार को 60,258 ली., असम को 31,586 ली., ओडिसा को 18,541 ली., राजस्थान को 62,155 ली., मेघालय को 9,899 ली., केरल को 7,545 ली., झारखण्ड को 22,686 ली., चण्डीगढ़ को 2,935 ली., छत्तीसगढ़ को 4170 ली., गुजरात को 1,01,107 ली., जम्मू, कश्मीर एवं लद्दाख को 5,805 ली., तेलंगाना को 18,926 ली., पश्चिम बंगाल को 36,328ली., दादर व नागर हवेली को 60,000 ली., हिमांचल प्रदेश को 50,125 ली., गोवा को 674 ली., तथा नागालेैण्ड को 620 ली. हैण्ड सैनिटाइज़र की आपूर्ति की गयी है।
यह भी उल्लेखनीय है कि मा. मुख्य मंत्री, उ.प्र. के आदेशों के पूर्व प्रदेश में केवल 01 इकाई द्वारा सैनिटाइज़र का उत्पादन किया जाता था तथा अब बढ़कर वर्तमान में 85 इकाईयों द्वारा सैनिटाइज़र का उत्पादन किया जा रहा है। इससे न सिर्फ सैनिटाइज़र की उपलब्धता
बढ़ी है, बल्कि इसके मूल्य नियंत्रण में भी सहायता मिली है। प्रदेश में अद्यतन 27 चीनी मिल सह आसवनी इकाईयाँ, 12 केवल आसवनियों एवं 40 अन्य इकाईयों को सैनिटाइज़र निर्माण किये जाने हेतु अनुज्ञापन दिया गया है। इसी क्रम में 06 फार्मेसियों द्वारा भी सैनिटाइज़र का निर्माण किया जा रहा है।
भारत सरकार के खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि सामान्य जनता से हैण्ड सैनिटाइज़र का अधिकतम फुटकर मूल्य प्रति 200 एम.एल. पैक रू.100/- से अनधिक एवं इससे अधिक मात्रा के सैनिटाइज़र का मूल्य इसी अनुपात में रखा जायेगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर सुसंगत नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त सैनिटाइज़र को आम जन मानस तक सुलभता से पहुँचाया जा सके। इस हेतु इसकी बिक्री के लिए मा. मुख्य मंत्री, उ.प्र. के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा खुदरा विक्रय की भी अनुमति प्रदान की गयी है, जिससे सैनिटाइज़र का विक्रय मेडिकल स्टोर/जनरल स्टोर/ग्रोसरीज़ आदि के माध्यम से भी हो सकेगा।