नई दिल्लीः संख्या.464/केटी-एलए/2018:- जैसा कि विदित है, कर्नाटक के राज्यपाल ने जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 (1951 का 43वां कानून) की धारा 15 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना, जो कि राज्य के आधिकारिक राजपत्र में 17 अप्रैल 2018 (मंगलवार) को प्रकाशित की गयी थी, के जरिये उपरोक्त कानून और इसके तहत निर्मित नियमों और आदेशों के तहत कर्नाटक राज्य के विधान सभा क्षेत्रों से राज्य विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का आह्वान किया गया है।
जैसा कि विदित है: उपरोक्त कानून की धारा 56 के अन्तर्गत आयोग ने राज्य के सभी विधान सभा क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक अधिसूचित किया था; और जैसा कि विदित है, कर्नाटक राज्य में वर्तमान में पड़ रही अत्यधिक गर्मी और वीवीपीएटी के पहली बार प्रयोग को देखते हुये आयोग यह आवश्यक समझता है कि मतदान के घण्टों को बढ़ाया जाये ताकि मतदाता देर शाम तक मतदान कर सकें।
इसलिये अब भारत चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 56 जिसे कि साधारण अधिनियम कानून, 1897 (1897 का 10वां कानून) की धारा 21 के साथ पढ़ा गया है, के तहत दिनांक 17 अप्रैल 2018 को जारी अधिसूचना संख्या: 464/केटी-एलए/2018 को परिवर्तित किया गया है, विशेषकर के उपरोक्त अधिसूचना के उपखण्ड (ख) को निम्नलिखित तरीके से परिवर्तित किया जायेगा:
“(ख) मतदान के घण्टों को तय करता है सुबह सात बजे से शाम को 6 बजे तक उस अवधि के तौर पर जिस दौरान, आवश्यकता होने पर, उपरोक्त तिथि को चुनाव के लिये मतदान किया जा सकता है।