लखनऊ: श्री हाफिज उस्मान राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत जिन अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी किया गया था कि वादी को 30 दिन के अन्दर अनिवार्य तौर पर सूचना उपलब्ध करायें, 30 दिन के अन्दर सूचना देना नियम के तहत अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत आयोग का आदेश बाध्यकारी भी है। इसलिए जिन अधिकारियों ने आयोग के आदेश की अवहेलना की है, न तो उन्होनें सूचना दी है और न ही आयोग में उपस्थित हुए, उन्हें दोषी मानते हुए 25000/-रू0 25000/-रू0 का दण्ड लगाया गया है, वह इस प्रकार हैः-
1. उपजिलाधिकारी बलरामपुर।
2. कार्या0 महानिदेशक परिवार कल्याण उ0प्र0 जगत नारायण रोड लखनऊ।
3. तहसीलदार तहसील तुलसीपुर बलरामपुर।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक द्वादश मण्डल मुरादाबाद।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक सम्भल।
6. प्रधानाचार्य एफ0 आर0 इण्टर कालेज चन्दौसी सम्भल।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सम्भल।
8. खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड पवासा सम्भल।
9. खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड बहजोई सम्भल।
10. खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड सम्भल जनपद सम्भल।