लखनऊ: श्री हाफिज उस्मान राज्य सूचना आयुक्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 के तहत जिन अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी किया गया था कि वादी को 30 दिन के अन्दर अनिवार्य तौर पर सूचना उपलब्ध करायें, 30 दिन के अन्दर सूचना देना नियम के तहत अनिवार्य है।
जिन अधिकारियों ने आयोग के आदेश की अवहेलना की है, आवेदकों को न तो समय पर सूचना दी और न ही आयोग में सुनवाई की तिथियों में उपस्थित हुए उन्हें दोषी मानते हुए 25-25 हजार रुपये का दण्ड लगाया गया है। कुछ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करते हुए उनके खिलाफ जांच के आदेश भी पारित किये गये हंै।
सूचना आयुक्त श्री उस्मान ने अमरोहा जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी धनौरा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत मौहम्मदपुर पट्टी विकास खण्ड धनौरा तथा मुजफ्फरनगर जनपद के सहायक चकबन्दी अधिकारी, दुधली साधन सहकारी समिति के सचिव, प्रभारी सचिव साधन सहकारी समिति लि0 दूधली, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम डिपो के जन सूचना अधिकारी चकबन्दी अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को 25-25 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।