लखनऊ: प्रदेश में अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण करने के उद्देश्य से समस्त जिलाधिकारियों को खनन पट्टाधारकों द्वारा खदान के निकासी पर स्थापित चेक पोस्ट/गेट पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने के निर्देश दिये गये हैं। इसका अनुपालन 01 जून, 2019 से कराना सुनिश्चित करें।
यह जानकारी भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशक डाॅ0 रोशन जैकब ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि चेक पोस्ट/गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से प्रत्येक खनिज लदे वाहन का फोटो कैप्चर हो सकेगा, जिससे खनिज निदेशालय में स्थापित कमाण्ड सेन्टर के माध्यम से गाड़ियों पर निगरानी रखी जा सकेगी। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे का कमाण्ड सेन्टर में प्रयुक्त इन्टीग्रेसन आर्टीफिशियल इन्टेलजेन्स युक्त साफ्टवेयर से किया जायेगा। इसी के साथ उन्होंने समस्त जिलाधिकारी से अपेक्षा की है कि वे खनन पट्टाधारकों को इन निर्देशों से अवगत कराएं।
डाॅ0 रोशन जैकब ने बताया कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम-35 का अनुपालन खनन पट्टाधारकों द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस नियम के अन्तर्गत खनन पट्टाधारकों द्वारा खनन क्षेत्र से वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सीसीटीवी कैमरा व चेक पोस्ट/गेट के निर्माण करायेंगे तथा क्यू0आर0 कोड स्कैनर द्वारा समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेंगे